Move to Jagran APP

नियमों का उल्लंघन ही हादसे की वजह

सुरेश ठाकुर, चंबा किसी ने एकतरफा यातायात की अनदेखी में जान गवां दी तो कोई डिवाइडर पर कट लगाने क

By Edited By: Published: Fri, 09 Dec 2016 01:00 AM (IST)Updated: Fri, 09 Dec 2016 01:00 AM (IST)
नियमों का उल्लंघन ही हादसे की वजह

सुरेश ठाकुर, चंबा

loksabha election banner

किसी ने एकतरफा यातायात की अनदेखी में जान गवां दी तो कोई डिवाइडर पर कट लगाने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गया। दरअसल, सूबे में आए दिन ऐसे हादसे जिंदगियां लील रही हैं। हालांकि पुलिस यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, सालाना करोड़ों रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। फिर भी लोग न तो जागरूक हो रहे हैं और न ही हादसों से सबक लेने को तैयार है। हादसों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है।

पुलिस मुख्यालय के आंकड़े बताते हैं कि 2014-15 में 174 दुर्घटना के शिकार हुए तो चालू वर्ष में अब तक 89 काल के ग्रास बन चुके हैं। ऐसे हालात से शासन से लेकर जिला प्रशासन तक ¨चतित हैं।

------------

दुर्घटना के प्रमुख कारण

यातायात नियमों का उल्लंघन हादसों की बड़ी वजह। गलत दिशा में चलते वाहन, नाबालिग वाहन चालक, नशे में वाहन चलाना, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़े करना जानलेवा हादसों का सबब बन रहा है। जबकि कई कोशिशों के बावजूद लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे। खासतौर पर नाबालिग चालक खतरनाक साबित हो रहे हैं।

--------

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस विभिन्न स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है।

-बीरबहादुर ¨सह, डीएसपी चंबा।

-----------

वर्ष 2012 से अब तक हादसे

वर्ष हादसे मृतकों की संख्या घायल व्यक्ति

2012 97 112 216

2013 133 83 250

2014 139 86 305

2015 115 88 169

2016अब तक 116 89 231

---------

यहां है कमी

-संसाधनों के अभाव से प्रभावित हो रही कार्रवाई

-वाहनों के बढ़े दबाव, सड़कों की स्थिति जस की तस

-संकरी सड़कों और चौक-चौराहों पर यातायात नियमों की अनदेखी

-अतिक्रमण हटाकर सड़क विस्तारीकरण की दिशा में प्रशासन नहीं कर रहा कारगर पहल

-ओवरलोड व अनफिट वाहनों के चलन पर रोक लगाने पर नहीं कार्रवाई

-पार्किंग की कमी में सड़क किनारे वाहनों का जमघट

--------

कार्रवाई का प्रावधान

नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 500 वाहन मालिक 1000 रुपये, बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलाने पर 100 से 300 रुपये, बिना हेल्मेट दोहिया वाहन चलाने पर 100 से 300, वाहन को गलत तरीके से ओवरटेक करने पर 500 रुपये, यू-टर्न निषेध कट से वाहन मोड़ने पर 500, दोपहिया पर तीन सवारी 300 व बिना सिगनल दिए लेन बदलना या फिर आड़ी तिरछी गाड़ी चलाने पर 100 से 300 रुपये जुर्माना हो सकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.