छेड़छाड़ करने पर तीन साल कैद व पांच हजार जुर्माना
संवाद सहयोगी, चंबा : सीजेएम चंबा ने शुक्रवार को छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने पर चंबा शहर के पक्
संवाद सहयोगी, चंबा : सीजेएम चंबा ने शुक्रवार को छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने पर चंबा शहर के पक्काटाला मोहल्ला के राहुल कुमार पुत्र सु¨रद्र कुमार को तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अपराधी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 2011 का है, एक व्यक्ति ने अपनी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला पुलिस में दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह चंबा के एक होटल में 14 जून से 15 जुलाई तक ठहरे हुए थे। इस दौरान होटल के साथ लगती पार्किंग में उसकी बेटी के साथ राहुल ने छेड़खानी की। इतना ही नहीं राहुल उसकी बेटी को कमरे में ले गया तथा गलत हरकतें भी की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था, इस दौरान सभी आरोप सही पाए गए तथा शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल के खिलाफ आइपीसी की धारा 377 के तहत तीन वर्ष की सजा सुनाई।