मजदूर महिला को मुफ्त साइकिल व वाशिंग मशीन
संवाद सहयोगी, चंबा : हिमाचल प्रदेश में भवन एवं अन्य निर्माण क्षेत्र से जुड़ी महिला श्रमिक अब सरकार द्वारा प्रदान की गई मुफ्त साइकिल की सवारी करके निर्माण स्थल पर आ जा सकेंगी। जबकि अपने घरों में बिना शारीरिक श्रम के निशुल्क मिली वाशिंग मशीन से कपड़ों की धुलाई भी कर पाएंगी। इसके लिए उन्हें जरूरत है, तो बस श्रम विभाग में अपने कामगार होने की पुष्टि करवाने की।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं सहनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 में किए गए नए प्रावधान के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत महिला श्रमिकों को सरकार निशुल्क साइकिल और वाशिंग मशीन उपलब्ध करवाएगी। माना जा रहा है कि यह महिला स्तर के सशक्तिकरण में एक अहम प्रयास साबित हो सकता है। ऐसे में सरकार द्वारा महिला श्रमिकों को दिए गए यह लाभ उनके जीवन की कठिन राह में सुकून के कुछ पल अवश्य ला सकते हैं। जिस भवन निर्माण तथा सह निर्माण स्थल पर महिला श्रमिक कार्य कर रही हैं, वहां काम करवाने वाले से उन्हें कामगार होने का प्रमाण पत्र लेना होगा। हालांकि यह प्रमाण पत्र अलग-अलग स्थानों का हो सकता है। लेकिन भवन निर्माण एवं अन्य सह निर्माण में कार्य दिवसों की संख्या 90 या इससे अधिक होनी चाहिए। जिसके बाद महिला सरकार द्वारा दी जाने वाली इन सुविधाओं को पाने की हकदार हो सकती हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो हालांकि यह अधिनियम वर्ष 1996 से चल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में इन प्रावधानों को इस एक्ट में जोड़ा गया है। जिसका फायदा हिमाचल प्रदेश में भवन निर्माण कार्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रही महिलाएं उठा सकती हैं। इससे न केवल उन्हें फुर्सत के कुछ पल मिल पाएंगे, बल्कि पारिवारिक जिम्मेवारियों का बोझ भी कुछ कम हो सकेगा।
महिलाओं को करना होगा आवेदन : चंबियाल
जिला श्रम एवं कामगार अधिकारी पीएस चंबियाल ने बताया कि जैसे ही पात्र महिलाएं यह लाभ लेने के लिए आवेदन करेंगी। उन्हें प्रदेश भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा इनको मुहैया करवा दिया जाएगा।