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बैंक से परेशानी तो लोकपाल से करें शिकायत

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : बैं¨कग लोकपाल के सचिव एवं उपमहाप्रबंधक वेंकटरमन ने कहा कि कोई भी ग्राहक

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Feb 2017 07:45 PM (IST)Updated: Wed, 22 Feb 2017 07:45 PM (IST)
बैंक से परेशानी तो लोकपाल से करें शिकायत

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : बैं¨कग लोकपाल के सचिव एवं उपमहाप्रबंधक वेंकटरमन ने कहा कि कोई भी ग्राहक बैं¨कग सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायत लोकपाल में कर सकता है। बैं¨कग सेवाओं से संबंधित किसी भी ग्राहक की यदि किसी भी बैंक की शाखा से कोई शिकायत है वह ग्राहक सीधा चंडीगढ़ स्थित बैं¨कग लोकपाल से शिकायत कर सकता है। यूको बैंक घुमारवीं में आयोजित बैठक में बतौर मुख्य अतिथि वेंकटरमन ने कहा कि बैं¨कग क्षेत्र में ग्राहकों का अहम योगदान है। लोकपाल बैंकों पर पूरी नजर रखता है। इस समय पूरे देश में 20 लोकपाल काम कर रहे हैं जिनके अलग-अलग क्षेत्र हैं। लोकपाल को यदि किसी ने कोई शिकायत करनी हो तो वह ग्राहक डाक द्वारा या ईमेल के माध्यम से अपना पूरा विवरण लिखकर शिकायत कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित बैंक से उसका जवाब मांगा जाता है। लोकपाल यह निर्णय करता है कि शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाए। अधिकतर शिकायतें सावधि जमा और होम लोन से संबंधित होती हैं। आजकल कई शिकायतें ऑनलाइन आती हैं जिनमें से कई झूठी निकलती हैं जिन्हें लोकपाल बंद कर देता है। जब भी कोई ग्राहक अपना पता बदलता है तो उसे तुरंत लिखित में बैंक को सूचित करना चाहिए। लोकपाल बैंकों से प्राप्त शिकायतों का निपटारा औसतन 22 दिन के भीतर कर रहा है। वकील के माध्यम से की गई शिकायत को लोकपाल स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों को एटीएम की सीसीटीवी कैमरा फुटेज संभाल कर रखने तथा शिकायत मिलने पर उसे पेश करने को कहा है। दु‌र्व्यवहार व रिश्वत की शिकायत लोकपाल के दायरे में नहीं आती है।


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