सुविधाएं लेने के लिए 90 दिन का प्रमाणपत्र जरूरी
जागरण संवाददाता, बिलासपुर : हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड जिला बिलासपुर द्वार
जागरण संवाददाता, बिलासपुर : हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड जिला बिलासपुर द्वारा ग्राम पंचायत राजपुर तहसील सदर में विभिन्न निर्माण में कार्यरत मजदूरों को बोर्ड की सुविधाओं के बारे में जागरूक किया और 64 मजदूरों के पंजीकरण फॉर्म भरे गए। जागरूकता कैंप का आयोजन इंटक से संबंधित हिमाचल भवन एवं सन्निर्माण मजदूर यूनियन इंटक अध्यक्ष रूप ¨सह ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। श्रम कल्याण बोर्ड बिलासपुर के पंजीकरण सहायक एवं मोटिवेटर सुमित शर्मा ने कहा कि मनरेगा में अब मजदूरों को एक वर्ष में 50 दिन की बजाय 90 दिन काम करना पड़ेगा। तभी वे श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं। श्रम कल्याण बोर्ड की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 90 दिन का सेवा प्रमाणपत्र देना होगा। मजदूरों को सरकारी ठेकेदारों और रिहायशी मकान जिनकी लागत 10 लाख से ज्यादा है नियोक्ताओं से 90 दिन का प्रमाणपत्र लेकर श्रम कल्याण बोर्ड में जमा करवाकर विभिन्न सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।
रूप ¨सह ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही ग्राम पंचायत दयोथ और कचूली में भी कामगारों को पंजीकृत करने के लिए जागरूकता कैंप लगाया जाएगा। इस अवसर पर यूनियन के वरिष्ठ उपप्रधान धर्म ¨सह सहगल, सचिव जगदीश कुमार उपप्रधान बाबू राम बंसल, सचिव श्याम लाल, पंचायत प्रधान राम दयाल, उपप्रधान कुलदीप कुमार, वार्ड सदस्य प्रकाश, ब्रिज लाल, श्रवण कुमार, सदीक मोहम्मद, प्रोमिला देवी और सपना शर्मा आदि ने भी भाग लिया।