छात्राओं से अश्लील हरकतें करने वाले को पांच वर्ष कैद
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहादुर ¨सह की अदालत ने स्कूली छात्राओं के साथ अश
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहादुर ¨सह की अदालत ने स्कूली छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने वाले अध्यापक को अभियुक्त करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को आइपीसी और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास व कुल 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
लोक अभियोजक संदीप अत्री ने बताया कि आनंदपुर (रोपड़) के कोलापुर गांव निवासी अध्यापक नयनादेवी क्षेत्र के मिडिल स्कूल डढोह में कार्यरत था। वह स्कूल की छोटी बच्चियों को कॉपी चेक करने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ करता था। आठ मई 2013 को अध्यापक ने कॉपी चेक करने की बात कहते हुए एक छात्रा को कमरे में बुलाया। कमरे में उसने छात्रा से अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। छात्रा ने कमरे से बाहर आकर दूसरे बच्चों को इस बारे में बताया। घर पहुंचकर उसने परिजनों को भी आपबीती सुनाई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कोट थाना में उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 14 गवाह अदालत में पेश हुए। अदालत ने गवाहों के बयान तथा तथ्यों के आधार पर अध्यापक को अभियुक्त करार दिया। अदालत ने उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा एक साल के साधारण कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।