सर्पदंश से मौत पर मिलेगा चार लाख मुआवजा
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : सर्पदंश से मौत होने पर अब पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। केंद
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : सर्पदंश से मौत होने पर अब पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार ने मुआवजा राशि में करीब तीन गुणा बढ़ौतरी की है। पहले जहां यह राशि डेढ़ लाख रुपये थी। वहीं, अब इसे चार लाख किया गया है। बिलासपुर में अब तक सर्पदंश से 19 मौतें हो चुकी हैं।
नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत प्रभावित परिवार को मुआवजा राशि दी जाती है। संशोधित आपदा प्रबंधन मुआवजा राशि की अधिसूचना को लागू कर दिया गया है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मानसून सीजन में हर वर्ष एक हजार लोगों को सांप डंस लेते हैं। इनमें करीब 50 फीसद लोगों की मौत हो जाती है। अकेले बिलासपुर जिला में बीते वर्ष करीब 18 लोगों की मौत हो गई थी। ये आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध हैं। बताया जा रहा है कि अधिकतर लोगों की मौत ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो जाती है। इसकी विभाग के पास कोई जानकारी नहीं होती है। लिहाजा, यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है। सर्पदंश के बाद अधिकतर मौतों का कारण लोगों की सही उपचार न मिलना है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग झाड़फूंक पर ही निर्भर होते हैं। वन्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देशभर में सांपों की दौ सौ से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमाचल में भी सांपों की 21 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। इनमें चार प्रजातियों के सांप सबसे खतरनाक बताए जाते हैं। कोबरा, करेट, वाइपर व रसेल सांपो को सबसे जहरीला माना गया है। बहरहाल, केंद्र द्वारा मुआवजा राशि बढ़ाई गई है।
जिला राजस्व अधिकारी शशिपाल शर्मा ने कहा कि सर्पदंश से होने वाली मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे की राशि को डेढ़ लाख से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दिया गया है। इस अधिसूचना को लागू कर दिया गया है। अब प्रभावितों को बढ़ी हुई राशि के तहत ही मुआवजा दिया जाएगा।