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अदालत के आदेश पर दर्ज केस सबूतों के अभाव में रद

जासं, गोहाना : लगभग ढाई माह पहले गोहाना शहर थाना में अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अशोक जैन सि

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Aug 2017 08:02 PM (IST)Updated: Fri, 11 Aug 2017 08:02 PM (IST)
अदालत के आदेश पर दर्ज केस सबूतों के अभाव में रद
अदालत के आदेश पर दर्ज केस सबूतों के अभाव में रद

जासं, गोहाना : लगभग ढाई माह पहले गोहाना शहर थाना में अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अशोक जैन सहित 7 व्यक्तियों के खिलाफ जो केस अदालत के आदेश पर दर्ज किया था, उसे अब पुलिस ने सबूतों के अभाव में और कोई सच्चाई न मिलने पर रद कर दिया है।

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जैन स्थानक वाली गली के चर्चित रहे विवाद में इसी गली में रहने वाले फर्नीचर शोरूम के मालिक श्रीभगवान गोयल के परिवार पर आरोप लगा कि बदमाश बुला कर गली वालों पर हमला करवाया। इस केस में श्रीभगवान गोयल, उसकी पत्नी और दोनों बेटे इस समय जमानत पर चल रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तब गली में धरना दिया गया था। धरने में अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अशोक जैन और उनके साथी-सतीश गोयल व सुशील गोयल की मुख्य भूमिका रही। 31 मई, 2017 को श्रीभगवान गोयल की पत्नी की तरफ से सिटी थाने में एक केस दर्ज हुआ। यह केस अदालत के आदेश पर विभिन्न धाराओं के तहत अशोक जैन, सतीश गोयल समेत 7 व्यक्तियों के खिलाफ था। अदालत के आदेश पर दर्ज इस केस को अब पुलिस ने रद कर दिया गया है। शहर थाना के एसएचओ कुलदीप देशवाल ने बताया कि इस केस की जांच एसआइटी ने भी की। जांच में सबूतों का अभाव और आरोपों में सच्चाई न होने से केस को रद कर दिया गया है।


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