अवैध निर्माण गिराने का मामला पहुंचा कोर्ट
संवाद सहयोगी, खरखौदा: खरखौदा में प्रशासन द्वारा की गई अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई का मामल
संवाद सहयोगी, खरखौदा: खरखौदा में प्रशासन द्वारा की गई अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई का मामला न्यायालय में पहुंच गया है। म¨टडू मार्ग स्थित जमीन पर कब्जाधारकों द्वारा खरखौदा न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने उस जमीन पर 22 मई तक किसी भी गतिविधि को अंजाम देने पर रोक लगा दी है। 22 मई को न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए लोकल कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट वीडियोग्राफी के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
शनिवार को प्रशासन द्वारा नगरपालिका की 40 कनाल जमीन पर अवैध कब्जों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटवाया गया था।
म¨टडू मार्ग पर स्थित साढ़े चार एकड़ जमीन पर भी कार्रवाई की गई, जहां पर लोगों ने अपने मकान बनाए हुए थे। प्रशासन द्वारा मकान ढहाए जाने के बाद जमीन पर मकान बनाने वालों ने न्यायालय का रुख किया। याचिकाकर्ताओं की शिकायत सुनने के बाद न्यायालय की तरफ से आदेश जारी किए गए ,जिसके तहत विवादित जमीन पर जितने मकान बचे हुए हैं उन मकानों पर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही प्रशासन को यह भी आदेश जारी किए कि तोड़े गए मकानों के मलबे को भी प्रशासन नहीं उठाएगा। न्यायालय की तरफ से मामले में अधिवक्ता कमल शर्मा को लोकल कमीशन के तौर पर नियुक्त किया है। जो मौके पर होने वाली हर प्रशासनिक कार्रवाई की बाकायदा वीडियोग्राफी कर न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मामले की अगली सुनवाई लोक कमीशन द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद 22 मई को होगी।