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जिले में स्थापित करें उद्योग, सालों मिलेगी बिजली दरों में छूट

दीपक गिजवाल, सोनीपत सरकार प्रदेश में उद्योग को लाने के लिए हैप¨नग हरियाणा की शुरुआत कर रही है।

By Edited By: Published: Fri, 29 Jul 2016 08:02 PM (IST)Updated: Fri, 29 Jul 2016 08:02 PM (IST)
जिले में स्थापित करें उद्योग, सालों मिलेगी बिजली दरों में छूट

दीपक गिजवाल, सोनीपत

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सरकार प्रदेश में उद्योग को लाने के लिए हैप¨नग हरियाणा की शुरुआत कर रही है। योजना को सिरे चढ़ाने में बिजली निगम का सबसे अहम रोल रहेगा। उद्योग नीति के तहत प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने वालों के लिए बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को तो आसान बनाया ही गया है साथ ही बिजली दरों में भी छूट का ऐलान भी कर दिया है। यह छूट कैटेगरी के अनुसार अलग- अलग एरिया में स्थापित होने वाली उद्योगों को ही मिलेगी। जिसके तहत हर जिले में एरिया को ए से डी तक वर्गीकृत किया गया है। जिसके तहत 5 से लेकर 7 साल तक ड्यूटी में सौ फीसद छूट मिलेगी। बिजली निगम की ओर से बिजली दरों में छूट को लेकर सभी सर्कलों को पत्र जारी कर दिया है। सोनीपत जिले को सभी कैटेगरी में जगह दी गई है। ऐसे में नए उद्यमियों के लिए सोनीपत क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करना फायदे का सौदा होगा।

चारों कैटेगरी में है जिला, मिलेगी बिजली में छूट :

प्रदेश के प्रत्येक जिलों में औद्योगिक क्षेत्र ए से डी तक वर्गीकृत किया गया है। सोनीपत के राई को ए, गन्नौर, खरखौदा, मुरथल को बी, गोहाना व मुड़लाना को सी कैटेगरी, जबकि कथूरा को डी कैटेगरी में रखा है। बिजली निगम की ओर से जारी किए गए पत्र के मुताबिक ए कैटेगरी में स्थापित होने वाले नए उद्योग को बिजली की दरों व इलेक्ट्रीसिटी की ड्यूटी में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। जबकि बी से डी तक कैटेगरी वाले क्षेत्र में स्थापित होने वाले नए उद्योग को बिजली से संबंधित विभिन्न तरह की छूट दी जाएगी। बी से लेकर डी कैटगरी में सोनीपत के छह क्षेत्र शामिल है। ऐसे में सोनीपत में औद्योगिक इकाई स्थापित करना किसी बंपर ऑफर से कम नहीं है।

बिजली निगम इस तरफ से देगा छूट :

मेगा यूनिट: बी व सी कैटैगरी एरिया में स्थापित वाली मेगा यूनिट को 5 साल के लिए सौ प्रतिशत इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट दी जाएगी, जबकि डी कैटेगरी में 7 साल के लिए छूट दी जाएगी।

लार्ज यूनिट: सी कैटेगरी एरिया में स्थापित मेगा यूनिट को 5 साल के लिए सौ फीसद इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट दी जाएगी, जबकि डी कैटेगरी में 7 साल के लिए छूट दी जाएगी।

स्मॉल, माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइज :

-माइक्रो व स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सी व डी कैटेगरी एरिया में तीन सालों के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर में छूट

-बी,सी और डी कैटेगरी में 100 प्रतिशत सात साल के लिए छूट दी जाएगी।

-एनर्जी ऑडिट में कम से कम 2 लाख व 75 प्रतिशत रिफंड किया जाएगा।

टेक्सटाइल, एग्रो इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसे¨सग सेक्टर :

-माइक्रो व स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सी व डी कैटेगरी एरिया में तीन सालों के लिए दो रुपये प्रति यूनिट बिजली दर में छूट

-मीडियम और लार्ज यूनिट को ओपन एक्सेस चार्ज में 93 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।

-बी,सी और डी कैटिगरी में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 10 साल के लिए छूट दी जाएगी।

विभाग की तरफ से पत्र मिला है, हालांकि अभी हरियाणा बिजली नियामक आयोग के पास मामला है। जैसे भी निर्देश मिलेंगे उन्होंने जिले में लागू कर दिया जाएगा।

-एसएन शर्मा, अधीक्षण अभियंता, बिजली निगम

सरकार प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। बिजली दरों में छूट का फायदा निश्चित तौर पर नए उद्यमियों को मिलेगा। प्रोत्साहन मिलने से युवा उद्यमी भी आगे आए, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेगे। सरकार का यह कदम सराहनीय है।

अनिल भारद्वाज, उपप्रधान, बड़ी, इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन।


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