नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष कैद
जागरण संवाददाता, सोनीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने नाबालिग से दुष्
जागरण संवाददाता, सोनीपत :
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोष साबित होने पर आरोपी को 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सोनीपत के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की ने 19 मई, 2015 को महिला थाना में शिकायत दी थी कि वह छठी कक्षा की छात्रा है। उसके पिता सेना में काम करते है। उनके घर पर रोहतक के गांव आसन निवासी संदीप का आना-जाना था। लड़की ने बताया था कि उसकी मां के घर से बाहर जाने के बाद आरोपी संदीप ने उसके साथ दुष्कर्म करता था। आरोपी 20 अप्रैल, 2014 से उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा है। लड़की का आरोप था कि उसने घटना के बारे में अपनी मां को अवगत कराया था, लेकिन उसने कोई जवाब तक नहीं दिया। वह बाद में जब अपनी दादी के पास गई थी तो उसने अपने साथ हो रहे घिनौने कृत्य से अवगत कराया था। जिस पर उसकी दादी उसे लेकर महिला थाना पहुंची और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। मामले में लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जहां दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराए थे। महिला थाना पुलिस ने मामले में आरोपी संदीप व लड़की की मां के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने संदीप को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने लड़की की मां को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।