गेहूं के अवशेष जलाने वाले 44 लोगों पर होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, सोनीपत : फांस की आग से होने वाले नुकसान के प्रति दैनिक जागरण की तरफ से किसानों व प्
जागरण संवाददाता, सोनीपत : फांस की आग से होने वाले नुकसान के प्रति दैनिक जागरण की तरफ से किसानों व प्रशासन को लगातार आगाह करने के बाद आखिरकार प्रशासन ने इस दिशा में कदम उठाया है। उपायुक्त केएम पांडुरंग ने गेहूं के अवशेष जलाने वाले 44 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इनमें से खरखौदा उपमंडल के 18, सोनीपत उपमंडल के तीन, गन्नौर उपमंडल के आठ और गोहाना उपमंडल के 14 व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने आदेश दिए हैं कि जिला में गेहूं के अवशेष जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कोताही न बरतें । अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से आग लगाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को उपायुक्त ने लघु सचिवालय में इस संबंध में अधिकारियों की बैठक भी ली। उपायुक्त ने कहा कि खेतों में गेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों में आग लगाने पर रोक लगाई गई है। शेष बचे हुए अवशेषों में आग लगाने से आसपास के क्षेत्र में भयानक आग पकड़ने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि कंबाइन मशीन अथवा हाथों से कटाई करने के बाद जो अवशेष बचते हैं उनमें आग लगाने पर रोक है। अगर कोई किसान ऐसा करता है तो वह धारा 188 के तहत सजा भुगतेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है और अगले दो माह तक प्रभावी है। सभी उपमंडल अधिकारी (ना.), तहसीलदार, बीडीपीओ व अन्य अधिकारी भी इस पर पूरी नजर रखेंगे।
दैनिक जागरण की मुहिम को मिला बल
गेहूं की कटाई के बाद से ही दैनिक जागरण फांस से होने वाले नुकसान व इससे जनहानि होने के खतरे के बारे में चेताता रहा है। इसमें प्रबुद्ध लोगों की अपील के माध्यम से भी लोगों को जागृत किया गया था।उसके बाद भी जब फांस की आग पर लगाम नहीं लग सकी तो प्रशासन को इसके प्रति चेताया गया। इसे लेकर दैनिक जागरण ने बुधवार को भी समाचार प्रकाशित किया है, जिसके बाद अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
-र¨वद्र कौशिक