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मांगी गई जानकारियां 15 दिन में देने के आदेश

संवाद सूत्र, ऐलनाबाद : ऐलनाबाद के एसडीएम व प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रदीप दहिया ने नगरपालिका सचिव क

By Edited By: Published: Thu, 29 Sep 2016 06:21 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 06:21 PM (IST)
मांगी गई जानकारियां 15 दिन में देने के आदेश

संवाद सूत्र, ऐलनाबाद :

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ऐलनाबाद के एसडीएम व प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रदीप दहिया ने नगरपालिका सचिव को एक एडवोकेट द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारियां 15 दिन में उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट ने नगरपालिका से आरटीआई के तहत कुछ जानकारियां मांगी, मगर उन्हें निर्धारित समय में आरटीआई का जवाब नहीं मिला। जिसके बाद एडवोकेट ने प्रथम अपीलीय अधिकारी एसडीएम को अपील दायर की।

जानकारी के अनुसार एडवोकेट वीरेन्द्र ¨सह भादू ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नगरपालिका ऐलनाबाद के सचिव से पालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाले प्राइवेट, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त व प्ले स्कूलों के संबंध में कुछ जानकारियां मांगी थी। इन स्कूलों के मालिक, इन स्कूलों के नगरपालिका यूनिट नंबर, इन स्कूलों का क्षेत्रफल, स्कूलों के प्रवेश द्वारों की चौड़ाई, स्कूलों के प्रवेश द्वारों के आगे स्थित गलियों की चौडाई, स्कूल की जगहों के मालिकाना हक आदि विषयों के संबंध में नगरपालिका सचिव ने जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। नगरपालिका सचिव से मांगी गई जानकारियां न मिलने पर एडवोकेट भादू ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत नगरपालिका सचिव के विरुद्ध अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी स्थानीय एसडीएम प्रदीप दहिया के सम्मुख दायर कर दी। इस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रदीप दहिया ने नगरपालिका सचिव को अपने न्यायालय में तलब किया। सुनवाई के लिए निर्धारित दिन उपरोक्त प्रथम अपीलीय अधिकारी के सम्मुख अधिवक्ता भादू व नगरपालिका सचिव की ओर से नगरपालिका के बि¨ल्डग इंस्पेक्टर रवि कुमार उपस्थित हुए। उपरोक्त प्रथम अपीलीय अधिकारी दहिया के सामने अधिवक्ता भादू ने अपने द्वारा मांगी गई जानकारियों के संबंध में अपनी बात रखी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी दहिया ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए नगरपालिका सचिव को निर्देश दिया कि वह अधिवक्ता भादू को उनके द्वारा मांगी गई जानकारियां 15 दिनों के अंदर-अंदर उपलब्ध करवाए।


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