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अब नेत्र जांच मशीन का भी कराना होगा पंजीकरण

जागरण संवाददाता, सिरसा आंखों की जांच करने वाली बी-स्कैन मशीन का भी अब अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह ही

By Edited By: Published: Sun, 29 Nov 2015 01:01 AM (IST)Updated: Sun, 29 Nov 2015 01:01 AM (IST)

जागरण संवाददाता, सिरसा

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आंखों की जांच करने वाली बी-स्कैन मशीन का भी अब अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह ही पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समय-समय पर इस मशीन की जांच भी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशों में बी-स्कैन मशीन के पंजीकरण की हिदायत देते हुए सीएमओ कार्यालय में पंजीकरण करवाने का नियम बनाया है।

अभी तक आंखों की पुतलियों की जांच करने वाली इस मशीन का कहीं पर भी पंजीकरण का प्रावधान नहीं था। पंजीकरण भी पीएनडीटी एक्ट के तहत ही होगा। अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पंजीकरण भी इसी एक्ट के तहत होता है। इसका मकसद भू्रण जांच रोकने का है।

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स्कैनर का दुरुपयोग न हो इसलिए पंजीकरण जरूरी

स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस मशीन में भी स्कैनर की सुविधा है और स्कैनर वाली मशीनों के दुरुपयोग की संभावना रहती है। इसीलिए समय रहते विभाग ने इस मशीन के पंजीकरण का निर्णय लिया है ताकि दुरुपयोग की संभावनाओं को पहले ही रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि हालांकि इस मशीन के दुरुपयोग की कहीं से जानकारी नहीं है लेकिन समय रहते कदम उठाना जरूरी था।

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लिखित आदेश नहीं आए

सीएमओ डा. सूरजभान कंबोज ने कहा कि इस तरह के नियम बन गए हैं लेकिन अभी तक लिखित जानकारी नहीं आई है। जानकारी मिलने के बाद इस पर काम होगा और इस मशीन का भी पंजीकरण किया जाएगा।


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