चार्ज फ्रेम हुए तो भी नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
जागरण संवाददाता, सिरसा : यदि किसी व्यक्ति पर अदालत में केस चल रहा और अदालत ने फैसला सुनाने से पहल
जागरण संवाददाता, सिरसा :
यदि किसी व्यक्ति पर अदालत में केस चल रहा और अदालत ने फैसला सुनाने से पहले चार्ज फ्रेम कर रखें है तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। पंचायत विभाग ने चुनाव के लिए शर्तो का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसमें से एक शर्त यह भी है। इसके अलावा तीन अन्य शर्ते बैंक लोन, बिजली की अदायगी के संबंध में रखी गई है।
राज्य में पंचायत चुनाव का मामला चाहे हाई कोर्ट में विचाराधीन है। फिर भी विभाग तैयारियों में जुट गया है। वे सभी शर्ते इस प्रपत्र में जोड़ी गई है, जो राज्य सरकार ने कुछ समय पहले लगाई है। इस परिपत्र में पहली शर्त प्राथमिक सहकारी समिति पैक्स का बकाया न होने संबंधी एनओसी की है। दूसरी शर्त जिला केंद्रीय सहकारी बैंक व तीसरी जिला प्राथमिकी सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से एनओसी संबंधित है। इसके बाद एक शर्त बिजली निगम के बकाया राशि चुकता किए जाने और उसकी एनओसी की है।
अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति चुनाव से रहेंगे दूर
पंचायत विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रपत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय एवं अदालत द्वारा अपराधिक मामले में जिनमें कम से कम दस की सजा हो सकती है। में च्राज फ्रेम हुए वे कोर्ट द्वारा माफ किए जाने तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
भूप सिंह सहायक, पंचायत विभाग
बॉक्स
प्रपत्र को नहीं दिया गया है अंतिम रूप
बताया जा रहा है कि अभी इस प्रपत्र को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, क्योंकि हाईकोर्ट में चल रहे केस को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। पर विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षा संबंधित शर्त के अलावा शेष शर्तो पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए ये शर्ते प्रपत्र में शामिल होंगी। इसी अनुरूप तैयारी की जा रही है।