Move to Jagran APP

अदालत का आदेश, कथावाचक को इस बार माफ किया अगली बार तो आना ही होगा

जागरण संवाददाता, रोहतक : उत्तर प्रदेश के शामली निवासी प्रसिद्ध कथा वाचक यजमान की पत्नी से अश्लील बात

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Jul 2017 01:01 AM (IST)Updated: Fri, 21 Jul 2017 01:01 AM (IST)
अदालत का आदेश, कथावाचक को इस बार माफ किया अगली बार तो आना ही होगा
अदालत का आदेश, कथावाचक को इस बार माफ किया अगली बार तो आना ही होगा

जागरण संवाददाता, रोहतक : उत्तर प्रदेश के शामली निवासी प्रसिद्ध कथा वाचक यजमान की पत्नी से अश्लील बात करने के मामले में बृहस्पतिवार को अदालत में फिर पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने आदेश सुनाया है कि इस बार तो उन्हें अदालत में पेश नहीं होने पर माफ कर दिया गया है, लेकिन अगली बार उन्हें अदालत में हर हाल में पेश होना होगा। यदि पेश नहीं हुए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी। बता दें कि शहर की जगदीश कॉलोनी के रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने उन पर केस किया हुआ है। उनका आरोप है कि कथा वाचक के कारण उनका पूरा परिवार टूट गया और उनके पोते-पोती तक अलग हो गए। यहीं नहीं बेटे और पुत्रवधू के बीच तलाक का केस चल गया है।

loksabha election banner

यह है कथा वाचक पर आरोप

जगदीश कॉलोनी निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मचारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले अजय पाठक कथा वाचक है। वह उनके मोहल्ले के अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर कथा सुनाते थे। आरोप है कि अजय पाठक का उनके घर आना जाना हो गया। जिसके बाद उन्होंने उनकी पुत्रवधू को अपने जाल में फंसा लिया। उन्होंने कई बार उन्हें फोन पर अश्लील बातें करते हुए सुना और वाट्सएप पर उन दोनों के अश्लील फोटो भी देखे। जिसके बाद उनके बेटे को इस बारे में जानकारी हो गई। इसलिए बेटे ने अपनी पत्नी को नहीं रखने के बोल दिया। इसलिए पुत्रवधू भी उन्हें छोड़कर चली गई। जिसके बाद बैंक कर्मचारी के बेटे ने कोर्ट में तलाक का केस डाल दिया। यहीं नही रिटायर्ड बैंक कर्मचारी ने कथा वाचक अजय पाठक पर मारपीट करने, धमकी देने का कोर्ट में केस डाल दिया। इस मामले में सुनवाई हुई अदालत ने अजय पाठक को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ केस दायर कर लिया था और 11 जुलाई को उन्हें पेश होने के लिए कहा था। वह पेश नहीं हुए और खुद को बीमार बता दिया। इस इस मामले में सुनवाई के लिए 17 अगस्त तारीख लगी है। जिस पर कथा वाचक को हर हाल में कोर्ट में पेश होना होगा।

इन धाराओं में चल रहा केस

अजय पाठक पर आरोप है कि जब उन्होंने पुत्रवधू के मिलने पर रोक लगाई तो आरोपी ने उनके घर आकर मारपीट की और हत्या की धमकी दी। अदालत ने यह केस धारा 323, 452, 497 और 506 में दायर किया है। हालांकि आरोपी पुत्रवधू को भी बनाया गया था, लेकिन पुत्रवधू जमानत करा चुकी है। वहीं आरोपी अजय पाठक भी इस केस में अग्रिम जमानत ले चुका है। इस मामले की हरीश गोयल की अदालत में सुनवाई चल रही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.