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पेंशन लेने वाले लाभार्थी बैंक में खुलवाएं खाते : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, रोहतक : सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली विभिन्न श्रेणी की पेंशन

By Edited By: Published: Tue, 07 Jul 2015 01:15 AM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2015 01:15 AM (IST)
पेंशन लेने वाले लाभार्थी बैंक में खुलवाएं खाते : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, रोहतक : सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली विभिन्न श्रेणी की पेंशन के शेष बचे हुए 20 प्रतिशत लाभार्थियों को 15 जुलाई तक बैंक खाते अनिवार्य रूप से खुलवाने होंगे। उपायुक्त डीके बेहेरा ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार बुढ़ापा, लाडली, विधवा, विकलांग, निराश्रित बच्चें, स्कूल न जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों को बैंकों के माध्यम से ही पेंशन दी जाएगी।

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बैंकों में खाते खोलने का कार्य जनवरी 2015 से शुरू हो चुका है और जिले में प्रथम व द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत पेंशन लाभपात्रों के खाते खुल चुके हैं और उनको मई माह की पेंशन बैंकों के माध्यम से दी जा रही है। उपायुक्त ने शेष बचे हुए लाभपात्रों से आग्रह किया है कि 15 जुलाई तक बैंक खाते खुलवाने के बाद अपने खातों में पेंशन आईडी अपलोड करा ले। शहरी क्षेत्र में 90 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 68 बैंक शाखाएं हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लाभपात्रों ने अगर 15 जुलाई तक अपना खाता खुलवाकर पेंशन आईडी अपलोड नहीं कराई तो उन्हें नकद पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर खाता अपलोड नहीं करवाया गया तो ऐसे लाभपात्रों की पेंशन काट दी जाएगी। बैंक खाते पंजाब नेशनल बैंक के बीसीए द्वारा खोले जाएंगे और बोहर गांव के लिए एसबीआई को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव में बीसीए लगाएं। बेहेरा ने कहा कि बैंक आफ आंध्रा, यूनियन बैंक आफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंकर्स के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी लाभार्थी के नाम में त्रुटि है तो वह इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहतक के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।


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