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दो भाइयों की हत्या में पांच को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, रोहतक : डेयरी मोहल्ला में दो भाइयों की हत्या में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते ह

By Edited By: Published: Fri, 27 Feb 2015 10:41 PM (IST)Updated: Fri, 27 Feb 2015 10:41 PM (IST)

जागरण संवाददाता, रोहतक : डेयरी मोहल्ला में दो भाइयों की हत्या में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को जुर्माना भी देना होगा। दोषियों में एक दरोगा का बेटा भी शामिल है। पीड़ित परिवार को दोषियों ने 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए है।

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दोहरे हत्याकांड का मामला अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश नरेश कुमा ¨सघल की अदालत में चल रहा था। न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूत और ठोस गवाहों के आधार पर महिला सहित पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद पीड़ित मां को न्याय मिला है।

यह था मामला : डेयरी मोहल्ला में बीस मार्च 2011 को काला उर्फ कैलाश और भांजी उर्फ बबलू फाग खेल रहे थे। इसी दौरान

मोहल्ले के ही सुंदर, उसकी पत्नी प्रसन्नी, बेटा संदीप और मनिया उर्फ प्रदीप व एक एएसआई के बेटे सन्नी ने तलवार व फरसों से काटकर दोनों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतकों की मां फूलपति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था।


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