छात्र की हत्या और लूट के दो दोषियों को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, रोहतक : साढ़े चार वर्ष पहले घर में घुसकर 12वीं के छात्र की हत्या और लूटपाट करने के
जागरण संवाददाता, रोहतक : साढ़े चार वर्ष पहले घर में घुसकर 12वीं के छात्र की हत्या और लूटपाट करने के दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ¨सघल की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य अपराध में भी दोनों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को 14-14 हजार रुपये अर्थदंड और 50-50 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में वारदात के बाद अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोपियों के नाम पुलिस जांच में सामने आए थे।
जगदीश कॉलोनी निवासी राजकुमार उर्फ राजू जैन के बयान पर पुलिस ने 22 अप्रैल 2009 को मुकदमा दर्ज किया था। राजकुमार का कहना था कि उसका छोटा बेटा 17 वर्षीय शुभम 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। वारदात के दिन राजकुमार अपनी दुकान चला गया और बड़ा बेटा आयुष इंजीनिय¨रग की पढ़ाई के लिए पंजाब के लहरा गंगा चला गया था। शाम के समय उसकी पत्नी पूनम अपनी मां शांति देवी से मिलने शांतिनगर चली गई। उस समय शुभम घर में सो रहा था। शाम करीब सवा सात बजे पूनम घर लौटी, तो खिड़की व ड्राइंगरूम का दरवाजा खुला हुआ था। शुभम का खून में लथपथ शव लॉबी में पड़ा था। उसके शरीर पर गोली व चाकू के जख्मों के निशान थे। घर से शुभम का मोबाइल और घर की चाबियां भी गायब थीं। परिजनों ने लूट का विरोध करने पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने जांच कर आर्य नगर निवासी ललित और मनीष के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेजी थी। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। हत्या के दोष में उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माना, अदालत ने धारा 449 के अंतर्गत दोषियों को दस वर्ष कैद, दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 392 के अंतर्गत पांच साल कैद, दो हजार रुपये जुर्माना और धारा 201 में सबूतों को खुर्द-बुर्द करने में तीन साल कैद, एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये बतौर हर्जाना चुकाने के भी निर्देश दिए हैं।