दो हत्यारों को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, रोहतक : भगवतीपुर में चार वर्ष पहले लेनदेन के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी
जागरण संवाददाता, रोहतक : भगवतीपुर में चार वर्ष पहले लेनदेन के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। वारदात का मुख्यारोपी चार वर्ष से फरार था। आरोपी ने दो सप्ताह पहले मृतक के पिता और मुकदमे के गवाह को भी मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद पुलिस ने मुख्यारोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। चार वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने और 50 हजार रुपये हर्जाना पीड़ित पक्ष को देने का भी आदेश दिया है।
लाखनमाजरा थाना क्षेत्र के गांव भगवतीपुर निवासी जयप्रकाश पुत्र जगत की वर्ष 2010 में रुपये लेनदेन के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गांव निवासी जगदीप पुत्र अजीत ¨सह, ओमबीर पुत्र सुमेर ¨सह निवासी भगवतीपुर व एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मुकदमे की जांच की। जयप्रकाश की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच के बाद मुकदमे में जगदीप, ओमबीर, सन्नी, संचार, सतीश, सत्यवान, सुमित्रा, जयपति और माता दरवाजा निवासी सुनील के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद सन्नी, संचार, सतीश, सत्यवान, सुमित्रा, जयपति को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी ओमबीर और सुनील को दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, मुख्यारोपी जगदीप गिरफ्तारी में देरी होने के कारण अभी मुकदमा चलाया जा रहा है।