खल विक्रेता की हत्या में एक को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, रोहतक : चार वर्ष पूर्व खल-बिनौले की दुकान चलाने वाले युवक की सिर काट कर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता की कोर्ट ने एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दो महिलाओं समेत पांच आरोपी पहले बरी किए जा चुके हैं।
लाखनमाजरा थाने में जयपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका चचेरा भाई रमेश खल बिनौले की दुकान चलाता था। रमेश महम का रहने वाला था और लाखनमाजरा में दुकान चलाता था। रमेश सुबह लाखनमाजरा पहुंचता और शाम को वापस महम लौट जाता था। नौ फरवरी 2010 को रमेश का शव लाखनमाजरा के महम रोड पर सिर कटा शव मिला था। जयपाल ने लूट के इरादे से हत्या का आरोप लगाते हुए अज्ञात आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद छह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई कर दोनों पक्षों गवाहों और अधिवक्ताओं की बहस के बाद दो महिलाओं समेत पांच लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। इस मामले में कोर्ट ने नरेश निवासी भैंणी सुरजन को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को दस हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड जमा ना करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भी दोषी को भुगतनी होगी।