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वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग अपराध : टेकचंद

By Edited By: Published: Wed, 23 Jul 2014 04:57 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jul 2014 04:57 PM (IST)
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग अपराध : टेकचंद

-सड़क सुरक्षा शिक्षा अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन

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फोटो: 23एनएआर-11

संवाद सहयोगी, मंडी अटेली :

सड़क सुरक्षा शिक्षा अभियान के अंतर्गत रावमावि अटेली में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य सत्यवीर सिंह यादव ने की। यातायात पुलिस प्रभारी रामचंद्र व गृह सुरक्षा निरीक्षक टेकचंद ने छात्रों को यातायात के नियमों की विस्तृत जानकारियां दी।

बुधवार को कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए यातायात पुलिस प्रभारी ने कहा कि मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यातायात नियमों की जानकारी प्रदान करते हुए निरीक्षक टेकचंद ने कहा कि प्रत्येक वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस व हेल्मेट होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नशे का सेवन करके वाहन चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना तथा यातायात चिह्नों के निर्देशों की अवहेलना करना भी दंडनीय अपराध है। वाहन चलाते समय की जाने वाली लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं के आकड़े प्रस्तुत करते हुए टेकचंद ने बताया कि गत वर्ष हरियाणा में 12 हजार वाहन दुर्घटनाएं हुई। जिसमें 45 सौ लोगों की जान गई और 10 हजार लोग घायल हुए। प्राचार्य सत्यवीर सिंह यादव ने छात्रों को यातायात नियम अपनाने व अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहने की सलाह दी। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक छतर सिंह वर्मा, एनसीसी प्रभारी अनूप यादव, प्रवक्ता दीपक शर्मा व यातायात पुलिस एचसी जगदीप सिंह ने भी यातायात सुरक्षा पर अपने विचार रखे।


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