लीड..जिला कल्याण विभाग को भेजें एफआइआर की कॉपी
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिग कमेटी की बैठक मंगलवार को उपायुक्त सीजी रजनीकाथन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीडि़त व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत और पुनर्वास सुविधाओं से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।
बैठक में उपायुक्त सीजी रजनीकाथन ने कहा कि अधिनियम के तहत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर किए जाने वाले अत्याचारों पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उपायुक्त ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अत्याचार निवारण से संबंधित जिस भी मामले की एफआईआर दर्ज करे, उसकी एक प्रति जिला कल्याण विभाग को अवश्य भेजे। इस समय अत्याचार से संबंधित मामले न्यायालय में विचाराधीन है, जिनके बारे में सही ढग से पैरवी करने के निर्देश दिए गए ताकि पीडि़त पक्ष को उचित न्याय मिल सके।
उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत अब तक 21 केस दर्ज किए गए है, जिनमें से 3 में से एससी/एसटी एक्ट हटा दिया गया है। 5 केस निरस्त किए गए एवं 8 केसों का न्यायालय में चालान किया गया है।10 केसों को अधिनियम के तहत 5 लाख 17 हजार 500 रुपये सहायता राशि प्रदान की गई तथा शेष 8 केसों में पुलिस जाच की जा रही है। जिला कल्याण अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि 6 अगस्त को अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उप मंडल रेवाड़ी के लोगों को जागरूक करने के लिए बाल भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।
बैठक में सीटीएम रोहित यादव, एसीयूटी अजय कुमार, जिला न्यायवादी एमएस पूनिया, डीएसपी सतीश कुमार, सिविल सर्जन डा. कमल मेहरा मौजूद थे।