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निर्धारित स्थानों पर पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करेंगे सात ड्यूटी मजिस्ट्रेट

जागरण संवाददाता, पानीपत : जिला मजिस्ट्रेट डॉ. चंद्रशेखर खरे ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की ध

By Edited By: Published: Thu, 20 Oct 2016 03:03 AM (IST)Updated: Thu, 20 Oct 2016 03:03 AM (IST)

जागरण संवाददाता, पानीपत : जिला मजिस्ट्रेट डॉ. चंद्रशेखर खरे ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 22(1) व 23 (2) के तहत दीपावली पर किसी अनहोनी घटना रोकने के लिए सात ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। ये निर्धारित जगहों पर ही पटाखों की बिक्री सुनिश्चत करेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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जारी आदेशानुसार तहसीलदार पानीपत को शिवाजी स्टेडियम मॉडल टाउन, नायब तहसीलदार पानीपत को हुडा सेक्टर 25 फेस-2, नायब तहसीलदार समालखा को- हुडा सेक्टर 13 व 17, तहसीलदार समालखा को समालखा, तहसीलदार इसराना को इसराना क्षेत्र, तहसीलदार बापौली को बापौली और नायब तहसीलदार मतलौडा को मडलौडा क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त राजीव मेहता इस कार्य के लिए ओवरऑल इंचार्ज होंगे। बतौर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में वह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखे तथा अन्य विस्फोटक सामग्री की बिक्री तय किए गए स्थानों के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर बिक्री न की जाए। ऐसा होने पर ही जनसाधारण की जान व माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं और 30 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। नियुक्त किए गए सभी संबंधित डयूटी मजिस्ट्रेट अनधिकृत पटाखों के विक्रेताओं तथा इनके गोदामों पर भी नजर रखना सुनिश्चित करेंगे।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के पटाखे इत्यादि नहीं बेच सकेगा। लाइसेंस के लिए जो जगह चिन्हित की गई हैं वहीं पर बेचना होगा और साथ-साथ बेचने के लिए रखे गए सामान और गोदाम की जानकारी भी देनी होगी। नियमों के तहत जो भी मात्रा निर्धारित की गई है, उससे ज्यादा पटाखे या बम भी नहीं रख सकेगा। इसके साथ तेज चलने वाले पटाखे और खतरनाक तरह के बम भी नहीं बेचे जाएंगे। प्रत्येक बूथ के लिए 50 मीटर की दूरी तय की गई है। बूथ गैर ज्वलनशील सामग्री के द्वारा ही बनाए गए हों। पटाखों की बिक्री सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगी। इसके साथ पटाखे छोड़ने के लिए भी सायं 6 बजे से 10 बजे तक का समय रखा गया है और किसी भी तरह के पटाखे या इनसे जुड़े अन्य कार्य रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। प्रत्येक पटाखे बेचने वाले स्थान पर एंबुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना के लिए जिला पुलिस द्वारा आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए गए हैं। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेशों के तहत पानीपत में शिवाजी स्टेडियम मॉडल टाऊन, हुडा सेक्टर 25 फेस-2 व हुडा सैक्टर 13 व17, समालखा में नया बस स्टैंड समालखा, मतलौडा में दशहरा ग्राउंड, इसराना में नया बस स्टैंड और बापौली में वितरण और भंडारण के लिए जगह चिन्हित की है।

रिफाइनरी के आसपास 500 मीटर के दायरे में नहीं बिकेंगे पटाखे

जिलाधीश चंद्रशेखर खरे ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत पटाखे बेचने वाले डीलर, दुकानदारों को आदेश जारी कर जिले में तुरंत प्रभाव से रिफाइनरी के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे या ज्वलनशील सामग्री के क्रय या भंडारण या अन्य किसी भी तरह से पटाखे और ज्वलनशील सामग्री के उपयोग पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। उक्त आदेशों की अवेहलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।


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