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एफआइआर से धारा 307 हटी, मेयर सहित पांच आरोपियों को नियमित जमानत

जागरण संवाददाता, पानीपत : पूर्व परिवहन मंत्री ओमप्रकाश जैन के पीए रहे सतपाल राणा पर हमले के माम

By Edited By: Published: Wed, 16 Nov 2016 02:27 AM (IST)Updated: Wed, 16 Nov 2016 02:27 AM (IST)

जागरण संवाददाता, पानीपत : पूर्व परिवहन मंत्री ओमप्रकाश जैन के पीए रहे सतपाल राणा पर हमले के मामले में आरोपी मेयर के भाई दलबीर नगर के आजाद, बतरा कॉलोनी के विक्की, कुटानी के सुखबीर, डाबर कॉलोनी के बिंटू व संजय और षड्यंत्र रचने के आरोपी मेयर सुरेश वर्मा को भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हर्षाली चौधरी की अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। इस मामले में डॉक्टरों ने राय दी है कि सतपाल राणा के शरीर पर जो चोटें हैं, उससे उनकी मौत नहीं हो सकती। इसके आधार पर पुलिस ने धारा 307(जानलेवा हमला) को एफआइआर से हटा दिया। इसी आधार पर आरोपियों को जमानत मिली है। 7 नवंबर को मेयर वर्मा को अदालत अग्रिम जमानत मिली थी।

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एडवोकेट रमेश गुप्ता ने बताया कि सतपाल राणा पर हमले के आरोपी डाबर कॉलोनी के बिंटू ने अदालत में अर्जी दी थी कि एफआइआर में पुलिस ने बिना डॉक्टरों की राय के धारा 307 दर्ज की है। पुलिस ने मुदई के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। इसकी जांच कराई जाए। अदालत ने मामले के जांच अधिकारी एसआइ बिजेंद्र त्यागी से मेडिकल रिपोर्ट व डॉक्टरों की राय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। एसआइ त्यागी नो रिपोर्ट अदालत में पेश की। इसके आधार पर अदालत के निर्देश पर एफआइआर से धारा 307 हटाई गई।

गौर हो कि सतपाल राणा ने आरोप लगाया था कि गत 16 अक्टूबर को मेयर सुरेश वर्मा की साजिश पर उस पर जानलेवा हमला किया गया था। थाना शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच सीआइए-2 पुलिस कर रही है।

फिर हुई पुलिस की किरकिरी

पुलिस ने 7 नवंबर को भी अदालत में मेयर सुरेश वर्मा की अग्रिम जमानत को जांच में सहयोग का हवाला देकर विरोध किया था। अदालत ने पुलिस को लताड़ लगाई थी और मेयर वर्मा को जमानत दे दी थी। अब धारा 307 हटने पर भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं मामले की जांच अधिकारी एसआइ बिजेंद्र त्यागी का कहना है कि पीड़ित सतपाल राणा की लिखित के आधार पर धारा 307, 323, 325, 341, 120बी और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में मेयर वर्मा के भाई दलबीर नगर के दलबीर, भतीजे विक्रम, कुटानी के मुनीम कुंडू व सुभाष के अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे हैं। उनकी तलाश की जा रही है।

सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है परास्त नहीं : मेयर

मेयर सुरेश वर्मा का दावा है कि वह सतपाल राणा के हमले की साजिश में शामिल नहीं है। राजनैतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें मेयर के पद से हटाने का प्रयास किया गया। इस संकट की घड़ी में शहर व पार्षदों ने उसका साथ दिया, इसके वह शुक्रगुजार हैं। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, परास्त नहीं। उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।


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