एक अप्रैल से बदल जाएंगे आयकर नियम
जागरण संवाददाता, पानीपत : एक अप्रैल के आम से खास लोगों के जीवन को आयकर के नए नियम प्रभावित
जागरण संवाददाता, पानीपत :
एक अप्रैल के आम से खास लोगों के जीवन को आयकर के नए नियम प्रभावित करेंगे। इन नियमों को ध्यान में रखकर टैक्स प्लानिंग बनानी होगी।
लोकसभा में बजट प्रस्ताव 2017-18 के तहत वित्तिय बिल पास कर दिया गया है। इस बिल के पास होने के साथ ही एक अप्रैल से आयकर से जुडे़ नियमों में बदलाव हो गया है।
-2017-18 वित्त वर्ष की आयकर रिटर्न देरी से भरने पर 5000 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। 31 दिसंबर के बाद यदि रिटर्न दाखिल होती है तो 10 हजार देने होंगे।
-सालाना 2.5 लाख से पांच लाख रुपये तक कमाने वालों को 10 प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत आयकर देना होगा। इस आयकर दाताओं को 12,500 रुपये प्रतिवर्ष की बचत होगी।
पानीपत में 30 हजार लोगों की आय 2.50 से 10 लाख के बीच है।
-एक करोड़ से ज्यादा आमदनी वालों को 14806 रुपये (सरचार्ज एंव सेस) की बचत होगी। शहर में 2500 व्यक्ति ही एक करोड़ से अधिक की आय दर्शाते हैं।
-अब महज दो साल पुरानी अचल संपत्ति टैक्स के दायरे में आएगी। सरकार पहले तीन साल पुरानी संपत्ति को लांग टर्म मानती थी। नए नियम के तहत दो साल पुरानी संपत्ति को बेचने पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। फिर से निवेश करने की स्थिति में वह छूट का हकदार होगा।
-सालाना पांच लाख रुपये से अधिक टैक्सएबल आय वालों को व्यक्तिगत रिटर्न दाखिल करने के लिए अब एक पेज का टैक्स रिटर्न फार्म भरना होगा।