बैंक के सीईओ को चार वर्ष की सजा
जागरण संवाददाता, पानीपत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश कुमार भानखड़ की अदालत ने पानीप
जागरण संवाददाता, पानीपत
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश कुमार भानखड़ की अदालत ने पानीपत सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के सीईओ को 4 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने इसराना के दवा विक्रेता की क्रेडिट लिमिट रिन्यूअल कराने की एवज में रिश्वत लेने का सीईओ को दोषी करार दिया था।
नरेश कुमार का इसराना बस स्टैंड पर चौधरी मेडिकल हॉल के नाम से मेडिकल स्टोर है। दवा विक्रेता का खाता पानीपत सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक में था। बैंक से उसकी 10 लाख रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट थी। वर्ष 2015 में क्रेडिट लिमिट का रिन्युअल कराने के लिए उसने सीईओ विनोद कुमार गुप्ता से संपर्क किया। सीईओ ने उससे काम की एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग ली । शिकायत पर 30 जनवरी को विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। शुक्रवार को अदालत ने सीईओ को दोषी करार दिया है।
शनिवार को अदालत ने दोषी सीईओ को अलग-अलग धाराओं में सजा समेत 20 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।