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कैश इन हैंड अधिक रखने पर सरपंच को चेतावनी

जागरण संवाददाता, समालखा डीसी डॉ. चंद्रशेखर खरे ने नगराधीश से जांच कराने के बाद सरकार की ि

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Jul 2017 03:00 AM (IST)Updated: Thu, 20 Jul 2017 03:00 AM (IST)
कैश इन हैंड अधिक रखने पर सरपंच को चेतावनी
कैश इन हैंड अधिक रखने पर सरपंच को चेतावनी

जागरण संवाददाता, समालखा

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डीसी डॉ. चंद्रशेखर खरे ने नगराधीश से जांच कराने के बाद सरकार की हिदायत से अधिक पंचायती रकम अपने पास रखने के कारण बीडीपीओ समालखा को सरपंच मनाना से अतिरिक्त पैसों की ब्याज सहित वसूली करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि मनाना निवासी धर्मबीर पुत्र टेकचंद ने उपायुक्त पानीपत को शिकायत देकर गांव के सरपंच पर पंचायती फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने आरोप में कहा था कि सरपंच ने जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर 2016 और जनवरी, 2017 में सरकार द्वारा निर्धारित 25,000 रुपये से अधिक कैश इन हैंड रखकर नियमों का उल्लंघन किया है। मामले की जांच कर सरपंच से अतिरिक्त राशि ब्याज सहित वसूल किया जाए। नगराधीश ने शिकायतकर्ता, सरपंच और ग्राम सचिव मनाना को रिकार्ड सहित तलब कर मामले की जांच की। गौशवारे और विवरण में अंतर होने की अपनी रिपोर्ट डीसी को भेजी। डीसी ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर बीडीपीओ को अतिरिक्त रकम की उगाही 21 प्रतिशत ब्याज सहित करने के आदेश दिए। नगराधीश ने रिपोर्ट में कहा कि फाइनल पेमेंट जेई द्वारा पैमाइश करने के बाद की जाती है। कई काम लंबे समय तक चलने के कारण इसमें विलंब होता है। सरकारी प्रक्रियाओं में विलंब के कारण कुछ राशि सरपंच के पास कैश इन हैंड रही प्रतीत होती है। उन्होंने सरपंच को सरकारी निर्देशों की अवहेलना नहीं करने की हिदायत भी दी है। कार्यकारी बीडीपीओ जितेंद्र शर्मा ने आदेश की कांपी नहीं मिलने की बात कही है।

अधिक पैसा अपने पास नहीं रखा: सरपंच सरपंच पति संदीप सिंह ने कहा कि उसके पास बीडीपीओ दफ्तर की रसीद है। उसने खाते से निकाले अतिरिक्त पैसे पहले ही पंचायती फंड में जमा करवा दिए थे। बीडीपीओ दफ्तर से रसीद मिलने में विलंब के कारण उसे बाद में रजिस्टर में चढ़ाया गया। उसके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं।


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