किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष की कैद
- घर में सो रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला
- दोषी को पांच हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा
जागरण संवाददाता, पानीपत : अदालत ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। करीब एक वर्ष पहले किशोरी अल सुबह अपने घर में सोई हुई थी। उसी समय आरोपी ने घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ की। आवाज सुनकर परिजन और आस-पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया था।
थाना बापौली में दर्ज मामले के अनुसार महिला हेल्पलाइन से फोन आया कि खोजकीपुर गांव के एक मकान में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी उम्र 16 वर्ष है और वह गांव के सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। एक सितंबर की रात को खाना खाने के बाद सोई गई थी। सुबह करीब 4 बजे आरोपी सुभाष उसके घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसने आवाज लगाई तो साथ में सो रही उसकी बहन की आंख खुल गई। उसी समय उसके माता-पिता भी जाग गए। आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। लोगों को आता देख आरोपी वहां से भाग गया। जाने से पहले उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूंगा। शिकायत मिलने पर थाना बापौली पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने अगले दिन 2 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया और 3 सितंबर को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद 17 सितंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे दिया था। शुक्रवार को अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 452 में तीन वर्ष की कैद व 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 15 दिन की सजा और काटनी पड़ेगी। भादंसं की धारा 354ए में तीन साल की सजा और 2500 रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए। जुर्माना न अदा करने पर 15 दिन की और अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोषी ने जुर्माना जमा करवा दिया। बताया जाता है कि जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।