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हरियाणा में कामर्शियल वाहनों पर टैक्स बढ़ा

हरियाणा सरकार ने कामर्शियल वाहनों पर गुड्स टैक्स (माल कर) बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कामर्शियल वाहनों की श्रेणियों में बदलाव करते हुए माल कर पड़ोसी राज्यों के बराबर कर दिया है। माल कर बढ़ाने से राज्य सरकार को हर साल 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 01 Jul 2015 11:16 AM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2015 07:09 PM (IST)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने कामर्शियल वाहनों पर गुड्स टैक्स (माल कर) बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कामर्शियल वाहनों की श्रेणियों में बदलाव करते हुए माल कर पड़ोसी राज्यों के बराबर कर दिया है। माल कर बढ़ाने से राज्य सरकार को हर साल 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में माल कर बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि पैसेंजर टैक्स भी बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक एक टन तक की क्षमता वाले कामर्शियल वाहनों पर कोई कर नहीं लगेगा।इन पर पहले चार हजार रुपये वार्षिक माल कर लिया जाता था। इसे जून 2014 में खत्म कर दिया गया था। मनोहर सरकार ने नई श्रेणी बनाते हुए 1.2 टन तक क्षमता वाले वाहनों को टैक्स फ्री कर दिया है।

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अभी तक 25 टन क्षमता वाले कामर्शियल वाहनों पर ही माल कर वसूल किया जाता था, लेकिन अब 25 टन से अधिक क्षमता वाले कामर्शियल वाहनों से 18 हजार रुपये वार्षिक माल कर वसूल किया जाएगा। 16.2 टन से 25 टन तक क्षमता वाले कामर्शियल वाहनों के माल कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन पर पहले की तरह 12 हजार रुपये वार्षिक माल कर लगता रहेगा।

एक टन से लेकर 10 टन तक क्षमता वाले वाहनों से अभी तक चार हजार रुपये वार्षिक माल कर वसूल किया जाता था, लेकिन अब 1.2 टन से अधिक और छह टन से कम क्षमता वाले वाहनों से छह हजार रुपये वार्षिक माल कर वसूल किया जाएगा।


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