जाट आरक्षण संघर्ष समिति भी पहुंची पंजाब एवं हरियाणा
जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मुरारी लाल जनहित याचिका केस में प्रतिवादी बनने का अुनरोध किया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मुरारी लाल जनहित याचिका केस में प्रतिवादी बनने की मांग की है।
संघर्ष समिति के प्रधान हवा सिंह सांगवान की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि हाईकोर्ट इस मामले में कोई फैसला देने से पहले उनका भी पक्ष सुने। इससे पहले भी समिति ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि हरियाणा सरकार ने जाटों को जो आरक्षण दिया है, उसके खिलाफ राजकुमार सैनी, अजय यादव, मुराली लाल व कोई अन्य अगर केस दायर करता है तो कोर्ट इस मामले में कोई फैसला देने से पहले उनका पक्ष सुने।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने जाटों समेत छह जातियों को आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।