पुलिस भर्ती दौड़ में 'फेल' उम्मीदवार को राहत, देगा लिखित परीक्षा
हरियाणा पुलिस की भर्ती में दौड़ मे असफल रहने वाला एक उम्मीदवार लिखित परीक्षा दे पाएगा। जानिए कैसे हुआ ये कमाल ?
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में असफल रहे एक याचिकाकर्ता को राहत देते हुए प्रोविजनल तौर पर टेस्ट में भाग लेने की छूट दे दी है।
याचिकाकर्ता के वकील एस एस खर्ब ने बताया कि शुक्रवार को एकल बेंच ने याचिकाकर्ता की टेस्ट में भाग लेने की मांग को खारिज कर दिया था।
इसके बाद युवक ने शनिवार को डिविजन बेंच में अपील दायर कर उनको प्रोविजनल तौर पर टेस्ट में भाग लेने मांग की। डिविजन बेंच ने युवक की मांग को स्वीकार करते हुए रविवार को होने वाले टेस्ट में उसे बैठने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही डिविजन बेंच ने सरकार को बुधवार के लिए नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है।
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एकल बेंच खारिज कर दी थी सभी याचिकाएं
गौरतलब है कि शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की एकल बेंच हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर दाायर की गई याचिकाएं खारिज कर दी थीं। भर्ती को लेकर कई याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उन्होंने शारीरिक परीक्षा में भाग लिया और तय समय में दौड़ पूूरी की लेकिन उनका नाम लिखित परीक्षा के लिए नहीं आया।
बुधवार को इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि वह दौड़ और और उसके बाद आवेदकों के अंगूठा लगाए जाने को लेकर की गई वीडियोग्राफी याचिकाकर्ता और उनके वकील को अपने कार्यालय में बुलाकर दिखाए।
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एक उम्मीदवार का दावा गलत और सभी याचिकाएं खारिज
बेंच ने कहा था कि वीडियोग्राफी में अगर याचिकाकर्ता का दावा कि उसने दौड़ के बाद अंगूठा लगाया था, सही नहीं निकला तो याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने केवल एक ही उमीदवार की रिकॉर्डिंग देखने को कहा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर इस रिकॉर्डिंग में आरोप गलत पाये जाते हैं तो सभी की याचिका खारिज कर दी जाएगी।
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इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट को बताया गया कि याचिकर्ता का दावा गलत था। भर्ती में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहींं मिली। इसके बाद शुक्रवार को एकल बेंच ने भर्ती को लेकर उसके पास आई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
अभी भी विचाराधीन हैं कई मामले
गौरतलब है कि अभी भी हाई कोर्ट में कई अन्य मामले पुलिस भर्ती के खिलाफ विचाराधीन हैंं। जिनकी सुनवाई अन्य बेंच कर रही हैंं। जिस एकल बेंच ने हरियाणा सरकार को राहत दी है उसके पास 60 याचिकाएं थी।