तीस दिनों में बंद होंगे शहर के 38 अस्पताल : कमिश्नर
जासं, लुधियाना नगर निगम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अदालत की अवमानना याचिका में जवाब दे
जासं, लुधियाना
नगर निगम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अदालत की अवमानना याचिका में जवाब देने की तैयारी के लिए कसरत शुरू कर दी है। निगम कमिश्नर जीके सिंह धालीवाल ने शहर के 38 अस्पतालों को नोटिस जारी करके 30 दिन में अवैध निर्मित अस्पताल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह वह अस्पताल हैं, जिन्हें रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग नियमों की उल्लंघना करके बनाया गया था और वहां पर अस्पताल चलाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट में कमिश्नर के खिलाफ सीओसीपी 1268 ऑफ 2015 याचिका दायर की गई थी। कमिश्नर द्वारा भेजे गए निर्देश पत्र में बताया गया है कि बीते साल 23 सिंतबर और 31 अक्टूबर को बिल्डिंग शाखा द्वारा नोटिस भेज कर दस्तावेज पेश करने के आदेश भी अस्पतालों को दिए गए थे। इसके अलावा 9 सिंतबर, 2015 को अस्पताल की बिल्डिंग मालिकों को निजी सुनवाई भी की गई थी। इसके बाद निगम के इलाका एटीपी द्वारा की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उक्त 38 अस्पताल बिल्डिंग नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं। इस मामले में निगम द्वारा राजीनामा भी नहीं किया जा सकता। इसी कारण निगम कमिश्नर ने अस्पतालों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। कमिश्नर ने भेजे पत्र में अस्पताल मालिकों को चेतावनी भी दी कि अगर तीस दिन के अंदर-अंदर अस्पताल बंद नहीं किए गए तो निगम की तरफ से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।