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एचसीएस भी बन सकेंगे निगमों के आयुक्त

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : आइएएस अधिकारियों की कमी के चलते नगर निगमों में अब एचसीएस अधिकारियों को भी आय

By Edited By: Published: Wed, 05 Aug 2015 02:39 PM (IST)Updated: Wed, 05 Aug 2015 02:39 PM (IST)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : आइएएस अधिकारियों की कमी के चलते नगर निगमों में अब एचसीएस अधिकारियों को भी आयुक्त लगाया जा सकेगा। शहरी निकाय विभाग इस व्यवस्था के लिए जल्दी ही अध्यादेश लाने वाला है, जिसे विधानसभा के मानसून सत्र में पास करा लिया जाएगा। विधानसभा में भाजपा का बहुमत होने के कारण इस अध्यादेश के पास होने में दिक्कतें नहीं आने वाली हैं।

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प्रदेश में नौ नगर निगम हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़कर किसी भी निगम में स्वतंत्र रूप से आयुक्त काम नहीं कर रहे हैं। निगम आयुक्त का कार्यभार या तो जिला उपायुक्तों के पास है या फिर एचसीएस अधिकारियों को लगाया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में इस पर ऐतराज जताया था। राज्य सरकार को यह निर्णय इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि प्रदेश में आइएएस अधिकारी जरूरत के मुताबिक नहीं हैं। ऐसे में निगम आयुक्त का कार्यभार जिला उपायुक्तों को सौंपा जाना मजबूरी है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अध्यादेश में व्यवस्था रहेगी कि कोई भी एचसीएस अधिकारी, जिसकी सेवाएं अधिक हो चुकी और अनुभवी होगा, उसे निगम आयुक्त लगाया जा सकता है। नगर निगमों के मेयर राज्य सरकार के साथ बैठकों में बार-बार इस बात पर आपत्ति जता चुके हैं कि डीसी के पास आयुक्त की शक्तियां होने के कारण उन्हें काम कराने के लिए डीसी आफिस जाना पड़ता है। डीसी के पास चूंकि पहले से बहुत अधिक काम होते हैं, इसलिए वे निगमों को पूरा समय नहीं दे पाते हैं।

हरियाणा के म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट में अभी तक प्रावधान है कि ऐसे आइएएस अधिकारी को निगम का आयुक्त लगाया जा सकेगा, जिसे कम से कम पांच साल का अनुभव होगा। एक्ट में संशोधन करने के बाद एचसीएस की इस पद पर नियुक्ति का प्रावधान होने से मेयरों की समस्या भी खत्म हो जाएगी और निगमों का कामकाज सुचारू हो सकेगा।


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