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एचसीएस यादव और कैरो की याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, पंचकूला : स्थानीय अदालत ने मंगलवार को दो एचसीएस अधिकारियों दिनेश यादव एवं उप डिवीजन

By Edited By: Published: Tue, 04 Aug 2015 11:42 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2015 11:42 PM (IST)

जागरण संवाददाता, पंचकूला : स्थानीय अदालत ने मंगलवार को दो एचसीएस अधिकारियों दिनेश यादव एवं उप डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) डीआर कैरो सहित तीन तहसीलदारों एवं एक कानूनगो की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन सभी पर शामलात भूमि के नाम पर करोड़ों रुपये बांटने का आरोप है। अदालत ने कालका कोर्ट के आदेश, जिसमें कैरो को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था, पर दाखिल पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया। अदालत ने सभी की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। साथ ही पुलिस को बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए इजाजत दे दी है।

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कैरो पहले ही न्यायिक हिरासत में चल रहे है, जबकि यादव के गैर जमानती वारंट जारी किए हुए है। कालका कोर्ट में डीएस कैरों खुद से संबंधित एक केस की कार्यवाही को देख रहे थे तो उन्हे कोर्ट रूम में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उल्लेखनीय है कि कैरो फिरोजपुर झिरका, मेवात में एसडीएम थे। हुडा को सेक्टर बसाने के लिए जमीन की जरूरत थी। इसी का फायदा पंचकूला प्रशासन, पंचकूला, कालका तहसील के अधिकारियों ने उठाया। शामलात भूमि को निजी लोगों के नाम पर दिखाकर उसका मुआवजा दिलाया गया। इस मुआवजे के आधार पर छोटे से बड़े अधिकारियों ने खुद कमीशन खाया। पिंजौर पुलिस थाने में 2011 में कालका की तत्कालीन एसडीएम वंदना दिसोदिया ने छह अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। इनमें दिनेश यादव, डीआर कैरों के अलावा तहसीलदार भूप सिंह, ईश्वर चंद, कानूनगो सिंघ राम एवं नायब तहसीलदार सुरेद्र शामिल थे। आरटीआइ कार्यकर्ता अनिल कुमार ने बताया कि अफसरों ने फर्जी कागजातों के दम पर सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों के कागजों में दिखा दिया। करीब 119 लोगों के खातों में छह-सात करोड़ रुपये डलवाकर अधिकारियों ने उनसे हिस्सा भी लिया।

कुछ दिन पहले पुलिस ने सभी को क्लीन चिट देकर कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश की थी। वंदना ने कोर्ट में पुलिस की जांच को गलत ठहराया। आरटीआइ एक्टिविस्ट अनिल ने लोकायुक्त को शिकायत दी थी कि जिन 119 लोगों को जमीन का मालिक बनाया गया, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लोकायुक्त ने पंचकूला के डीसी को जाच का आदेश दिया था।


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