बैंकों, दुकानों में सीसीटीवी लगाने के आदेश
जासं, पंचकूला : पुलिस उपायुक्त हामिद अख्तर द्वारा जिला में लोगों की जान-माल की सुरक्षा तथा अप्रिय घट
जासं, पंचकूला : पुलिस उपायुक्त हामिद अख्तर द्वारा जिला में लोगों की जान-माल की सुरक्षा तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए धारा 144 की आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के तहत के आदेश तुरत प्रभाव से जारी किये गये है और ये आदेश आगामी 31 जनवरी 2015 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों के अंतगर्त जिला के सभी बैंको, एटीएम, ज्वेलरी दुकानों, मॉल्स, होटल,धर्मशाला, टैक्सी/ऑटो स्टेंड इत्यादि में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। इतना ही नही लगाए गए वीडियों कैमरों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उन में जाने वाले व्यक्तियों की आसानी से पहचान हो सके। इन कैमरों में 15 दिनों तक रिकार्डिग करने की क्षमता तथा यह सिस्टम निरन्तर 24 घटे लागू रहना चाहिए। लगे कैमरों के लिए पॉवर बैक-अप की भी सुविधा होनी चाहिए।
पुलिस उपायुक्त हामिद अख्तर द्वारा अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला में लोगों की जान-माल की सुरक्षा एवं कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत नेशनल हाईवे 73 के विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा अपने वाहनों को खड़ा करने की दिशा में आदेश जारी कर पूर्णत पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिये गए है और आगामी 31 जनवरी 2015 तक जारी रहेगे।