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बाल विवाह पर दो साल की सजा का है प्रावधान

संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी: गांव इस्लामपुरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह पर

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 May 2017 07:50 PM (IST)Updated: Fri, 26 May 2017 07:50 PM (IST)
बाल विवाह पर दो साल की सजा का है प्रावधान

संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी:

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गांव इस्लामपुरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिवक्ता धर्मेश जोशी ने ग्रामीणों को बाल विवाह के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि माता-पिता की थोड़ी सी गलती दो नाबालिग बच्चों की ¨जदगी में जहर घोल देती है। ग्रामीण क्षेत्र में रूढि़वादिता के चलते आज भी यह बुराई पैर जमाए बैठी है। बाल विवाह कानून के बारे में जागरूकता नहीं होने पर लोग भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करना कानून अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि पहले बुजुर्गों को कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह को तवज्जो दी जाती थी। अब शिक्षा का प्रचार-प्रसार व बाल विवाह पर कानूनी जगरूकता होने पर इस बुराई काफी हद तक अंकुश लग चुका है। ग्रामीणों ने को बताया कि बाल विवाह करने पर दो साल की सजा व एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बिचौलिया भी कार्रवाई के दायरे में आता है। गांव के सरपंच लेखराम ने भी कहा कि जिला विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह पर चलाए जा रहे कानूनी जागरूकता शिविर से ग्रामीणों को काफी जानकारी मिली है। इससे बाल विवाह पर प्रतिबंध सा लग गया है। पीएलवी प्रेमलता व सामाजिक कार्यकर्ता गरिमा वर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर बाल विवाह निरोधक कमेटी का गठन भी किया।


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