मामला दर्ज होने के बाद भी सरपंच ने लड़ा चुनाव
संवाद सहयोगी, मंडी अटेली : खंड के गांव सराय बहादुर नगर के सरपंच पर पंजाब में गंभीर धाराओं के तहत माम
संवाद सहयोगी, मंडी अटेली : खंड के गांव सराय बहादुर नगर के सरपंच पर पंजाब में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद कोई मामला न होने का शपथ पत्र देकर चुनाव लड़ा जो कि अपने आप में ही अपराध है। इसकी शिकायत गांव के ही एक नागरिक ने सीएम ¨वडो में देकर सरपंच पर कार्यवाही करने की मांग की है। शिकायत पर बीडीपीओ ने दंडनीय अपराध बताते हुए सरपंच पर कार्रवाई किया जाना उचित बताया। बीडीपीओ ने उपायुक्त को जवाब के तौर पर भेजे पत्र में कहा कि शिकायतकर्ता विकास यादव निवासी सराय बहादुर नगर ने जो शिकायत की है उसमें एफआईआर की फोटो सलंग्र की है जो थाना सुलतानपुर जिला कपूरथला पंजाब में छह मार्च 2016 को दर्ज की गई थी। इस पर अतिरिक्त सेशन जज के न्यायालय की अदालत में अपील की थी वह रद कर दी गई। शिकायत कर्ता का कहना है कि इस सबके बावजूद सरपंच प्रदीप की गिरफ्तार नही हुई है जो भगोड़ा चल रहा है, लेकिन सरपंच की चुनाव समय कोई शिकायत नहीं की गई। चुनाव जीतने के बाद में शिकायत की गई। सरपंच पर लगी धारा दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती है इसलिए सरपंच पर कार्रवाई की जानी उचित बताते हुए बीडीपीओ ने जिला उपायुक्त को पत्र भेज दिया है। शिकायत कर्ता विकास कुमार ने जिला उपायुक्त को शिकायत देकर बताया कि सरपंच ने चुनाव समय यह नहीं दर्शाया कि मेरे खिलाफ अदालत में कोई अपराधिक मामला चल रहा है। हरियाणा एक्ट नंबर आठ ऑफ 2015 कानून बनाया है उसके अनुसार सरपंच ने कानून के साथ खिलवाड़ किया है
सरपंच की शिकायत के साथ एफआईआर की कापी संलग्न है। एफआई दर्ज के अनुसार प्रदीप पर गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज है, जो दंडनीय अपराध में आता है। इसलिए सरपंच पर कार्रवाई की जानी उचित है। इस प्रकार की रिपोर्ट आगामी कार्यवाही के लिए जिला उपायुक्त को भेजी गई है।
-ओमप्रकाश बीडीपीओ अटेली।
चुनाव आयोग के नियमों को देखते हुए उन्होंने शपथ पत्र दिया है। लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं।
-सरपंच प्रदीप सराय बहादुर नगर।