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नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषियों को कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्या प्रताप ¨सह की अदालत ने नशील

By Edited By: Published: Fri, 29 May 2015 09:30 PM (IST)Updated: Fri, 29 May 2015 09:30 PM (IST)

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्या प्रताप ¨सह की अदालत ने नशीले पदार्थों के अलग-अलग मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने एक दोषी को 9 माह व एक को 15 माह की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी किया है।

डिप्टी डिस्टिक अटार्नी मेन पाल ने बताया कि पुलिस ने 9 नवंबर 2013 को सलपानी कलां गांव निवासी गुरपेज ¨सह को तीन किलो 60 ग्राम चूरापोस्त के साथ काबू किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15-61-85 के तहत 9 माह कैद की व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

दूसरे मामले में डिप्टी डिस्टिक अटार्नी मेनपाल ने बताया कि पुलिस ने नूरपुर निवासी गुरपेज ¨सह को 9 जून 2013 को 80 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्या प्रताप ¨सह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट धारा 18-61-85 के तहत 15 महीने कैद की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह कैद की सजा सुनाई है।


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