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आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ लें लोग : रजनी पसरीचा

जागरण संवाददाता, करनाल आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी यो

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 May 2017 03:00 AM (IST)Updated: Sat, 27 May 2017 03:00 AM (IST)
आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ लें लोग : रजनी पसरीचा
आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ लें लोग : रजनी पसरीचा

जागरण संवाददाता, करनाल

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आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने स्वर्ण जयंती वर्ष में इस योजना का संसोधन करके तीसरी बेटी के जन्म पर भी संबंधित परिवार को लाभ देने का निर्णय लिया है। ऐसे अभिभावक जिनकी तीसरी बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है, वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह जानकारी पीओआईसीडएस रजनी पसरीचा ने दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभिभावकों को महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन देना होगा। जिला कार्यालय प्रार्थी द्वारा दिए गए आवेदन को सभी दस्तावेज सहित निदेशालय को भेजता है। इससे पहले केवल अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवार को पहली बेटी के जन्म पर ही आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ मिलता था। अब राज्य सरकार ने नई स्कीम के तहत हर वर्ग की बेटियों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। सामान्य वर्ग के लोगों को दूसरी बेटी के जन्म पर योजना का लाभ दिया जाने का प्रावधान है।

इस तरह किया जा सकेगा आवेदन

स्कीम के अनुसार आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ लेने वाले अभिभावकों को अपने कागजों सहित तीनों बेटियों का जन्म प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र, आधार नंबर की छाया प्रति, फोटो सहित आवेदन फार्म के साथ सीडीपीओ दफ्तर में जमा करना होगा। उसके बाद उनकी सूची निदेशालय को भेजी जाएगी। वहां से स्वीकृति व फंड जारी होने के बाद उनके एलआईसी खाते में 21 हजार रुपये की राशि एक मुश्त जमा करा दी जाएगी। यह राशि लड़की के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर के बाद ब्याज सहित देय होगी बशर्ते कि लड़की अविवाहित हो।

लिंग अनुपात को संतुलित करना उद्देश्य

रजनी पसरीचा से जब इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला में इस योजना को डीसी मंदीप ¨सह बराड़ के मार्गदर्शन में सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ¨लग अनुपात को संतुलित करना, लड़कियों के स्वास्थ्य व शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें आत्म निर्भर बनाना है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की के जन्म के कम से कम एक महीने और ज्यादा से ज्यादा एक साल के भीतर पंजीकरण होना अनिवार्य है।


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