करोड़ों रुपये की धरोहर राशि ब्याज समेत वापस लौटाएगा हुडा
कृष्ण वशिष्ठ, बहादुरगढ़ विस्थापित पॉलिसी के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के सेक्टरों म
कृष्ण वशिष्ठ, बहादुरगढ़
विस्थापित पॉलिसी के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के सेक्टरों में प्लाट लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के लिए एक खुशखबरी है। ऐसे किसानों की करीब पाच साल से फंसी धरोहर राशि को हुडा की ओर से साढ़े पाच फीसद ब्याज समेत लौटाया जाएगा। बहादुरगढ़ व झज्जार के 445 किसानों को इसका फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद हुडा ने यह फैसला लिया है। हुडा ने सभी किसानों को पत्र लिखकर उनके खातों से संबधित जानकारी मागी है ताकि उनके खातों में यह राशि आरटीजीएस की जा सके।
वर्ष 2011-12 में आवेदन के साथ ली गई थी धरोहर राशि
जिन किसानों की जमीन सेक्टरों के लिए अधिग्रहित हुई, उन्हे प्लाट आवंटित करने के लिए हुडा ने वर्ष 2011-12 में आवेदन मागे थे। आवेदन के साथ आवेदक किसानों से 50-50 हजार रुपये की धरोहर राशि का डिमाड ड्राफ्ट भी लिया गया था। बहादुरगढ़ में आवेदन करने वाले किसानों की संख्या 302 थी, जबकि झज्जार में इन किसानों की संख्या 143 है। इन किसानों की 50 हजार रुपये के हिसाब से करीब 2 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपये बनते है। पाच फीसद ब्याज राशि हुई अलग। ऐसे में कुछ किसान सरकार की पालिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, जहा पर हुडा यह केस हार गई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए निर्देशों के अनुसार ही हुडा अब यह धरोहर राशि लौटा रहा है।
अब ऐसे मिलेगा किसानों को विस्थापित पालिसी के तहत प्लाट
दरअसल, जिन किसानों की जमीन हुडा सेक्टरों के लिए अधिग्रहित की जाती है, उन्हे अब प्लाट आवंटन करने के लिए अलग से नीति बना दी गई है। इस नीति के तहत अब जिस किसान की जमीन जिस सेक्टर के लिए अधिग्रहित की गई है उसे संबंधित सेक्टर में ही प्लाट आवंटित किया जाएगा। इससे लिए किसान को हुडा की विस्थापित पालिसी के तहत तभी नियमानुसार आवेदन करना होगा जब संबंधित सेक्टर के प्लाट आवंटन की प्रक्रिया के लिए आवेदन मागे जाएंगे। हुडा की ओर से आवेदन मागने से पहले किसी भी किसान का विस्थापित पालिसी के तहत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सेक्टर-10 के लिए मागे किसानों से आवेदन
हुडा ने सेक्टर दस के प्लाट आवंटन करने के लिए आवेदन मागे है। साथ ही सेक्टर दस को विकसित करने के लिए जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उन्हे भी हुडा की ओर से पालिसी के तहत रिहायशी प्लाट दिया जाएगा। ऐसे किसानों से हुडा ने भूमि के स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने के निर्देश दिए है।
ब्याज समेत धरोहर राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू की गई : राठी
इस बारे में हुडा के संपदा अधिकारी विजय राठी ने बताया कि विस्थापित (आउसटीज) पालिसी के तहत जिन किसानों ने आवेदन किया था, उनकी धरोहर राशि साढ़े 5 फीसद ब्याज समेत लौटाई जा रही है। उन्होंने एक-एक किसान को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। किसानों से 15 दिन के अंदर-अंदर खाता संबंधी जानकारी मागी गई है ताकि किसानों को उनके खातों में ही राशि को आरटीजीएस किया जा सके।