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अधिसूचना जारी, आरटीए सचिव बनाए गए निर्वाचन अधिकारी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : नगर परिषद के चुनाव के लिए एसडीएम एवं नप के प्रशासक के स्थान पर उपायु

By Edited By: Published: Sat, 30 Apr 2016 01:02 AM (IST)Updated: Sat, 30 Apr 2016 01:02 AM (IST)
अधिसूचना जारी, आरटीए सचिव बनाए गए निर्वाचन अधिकारी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ :

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नगर परिषद के चुनाव के लिए एसडीएम एवं नप के प्रशासक के स्थान पर उपायुक्त अनीता यादव ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव विक्रम मलिक को निर्वाचन अधिकारी लगाया है। तहसीलदार मातूराम नेहरा व बीडीपीओ रामफल को सहायक निर्वाचन अधिकारी लगाया गया है। उपायुक्त अनीता यादव ने ये आदेश जारी किए है। उपायुक्त के आदेश होते ही निर्वाचन अधिकारी विक्रम मलिक शुक्रवार को न केवल चुनाव की अधिसूचना जारी की बल्कि चुनाव की पूरी कमान संभाल ली है। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय का दौरा किया और नामाकन प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए।

नो डयूज व एनओसी लेने में जुटे उम्मीदवार

नगर परिषद के चुनावों की घोषणा होते ही उम्मीदवारों ने दौड़-धूप करनी शुरू कर दी है। उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जी-जान से जुट गए है। पहली प्रक्रिया के तहत नामाकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार नगर परिषद से नो डयूज और बैंक, बिजली व अन्य संबंधित विभागों से एनओसी ले रहे है।

नप के ठेकेदार नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

नगर परिषद में किसी भी तरह का काम करने वाले ठेकेदार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा नगर परिषद में सामान की सप्लाई करने वाले सप्लायर भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा नगर परिषद की ओर से 17 तरह की शर्त लागू की है, जो इनकी अवहेलना करेगा उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।

उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए हो सकता है अयोग्य, अगर:

- वह नगर परिषद की मतदाता सूची में शामिल न हो

- 1 जनवरी 2016 को 21 साल का न हुआ हो

- आरक्षित वार्डाें में उम्मीदवार संबंधित आरक्षित श्रेणी का न हो

- नगर परिषद का ठेकेदार हो और वह किसी भी तरह का सामान भी सप्लाई करता हो

- नगर परिषद से किसी तरह का भत्ता लेने वाला

- राज्य या केंद्र सरकार का कर्मचारी हो

- नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम के तहत दोषी हो

- नगर परिषद के किसी भी तरह का 100 रुपये से ज्यादा का भुगतान लंबित हो

- अयोग्य करार किया गया कोई निर्वाचित सदस्य

- भ्रष्टाचार के आरोप में अयोग्य करार किया गया कोई पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, छावनी बोर्ड, इंप्रुवमेंट ट्रस्ट, बोर्ड या किसी ट्रस्ट का कोई सदस्य

- राज्य की विधानसभा की ओर से अयोग्य करार किया गया कोई सदस्य

- दो साल व उससे ज्यादा की सजा का दोषी हो या फिर दस साल की सजा वाले किसी अपराधिक मामले में चार्जशीट फ्रेम हो

- सामान्य श्रेणी का प्रत्याशी दसवीं पास न हो - सामान्य महिला और एससी उम्मीदवार आठवीं तथा एससी महिला का पाचवीं पास न हो

- घर में चालू हालात में शौचालय न हो

- बिजली बिल जमा न हो

- प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी, जिला सेंट्रल सहकारी बैंक और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक से कर्जदार हो

यह रहेगी चुनावी प्रक्रिया

प्रक्रिया तारीख

नामाकन दाखिल 5 से 11 मई

नामाकन छटनी 12 मई

नामाकन वापसी 13 मई 3 बजे तक

चुनाव चिन्ह 13 मई 3 बजे के बाद

मतदान 22 मई(सुबह 7 से 5 बजे तक)

मतगणना 22 मई(मतदान समाप्ति के बाद)।


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