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बरहाना व बादली के सरपंचों की जांच शुरू

झज्जर : जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1

By Edited By: Published: Fri, 17 Apr 2015 01:05 AM (IST)Updated: Fri, 17 Apr 2015 01:05 AM (IST)

झज्जर : जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(ए) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत बादली व बरहाना के सरपंचों को पद से निलंबित कर दिया। सरपंचों को निलंबन के साथ जिला मजिस्ट्रेट ने इसी अधिनियम की धारा 51(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत की कार्रवाई में भाग लेने पर रोक लगा दी। डॉ. अंशज सिंह ने ग्राम पंचायत बादली के सरपंच रतिराम के खिलाफ नियमित जांच के आदेश जारी करते हुए बहादुरगढ़ के उपमंडल अधिकारी को मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया है। बेरी खंड के गांव बहराना के सरपंच जोगेंद्र के खिलाफ होने वाली जांच के लिए बेरी के उपमंडल अधिकारी जांच अधिकारी होंगे। जारी आदेशों में सभी निलंबित सरपंचों को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार अपने कब्जे में पंचायत की चल व अचल संपत्ति को तुरंत पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच के सुपुर्द करने के निर्देश दिए है।


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