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नायब तहसीलदार पर मुकदमा दर्ज करने की मांग

जागरण संवाददाता, झज्जर : सासरौली गांव के एक व्यक्ति ने साल 2005 के दौरान मातनहेल तहसील के नायब तह

By Edited By: Published: Fri, 27 Feb 2015 01:01 AM (IST)Updated: Fri, 27 Feb 2015 01:01 AM (IST)
नायब तहसीलदार पर मुकदमा दर्ज करने की मांग

जागरण संवाददाता, झज्जर :

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सासरौली गांव के एक व्यक्ति ने साल 2005 के दौरान मातनहेल तहसील के नायब तहसीलदार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है।

राय सिंह पुत्र सूरत निवासी सासरौली ने सीएम विंडो पर दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि साल 2005 के दौरान मातनहेल तहसील के तहसीलदार ने पद का दुरूपयोग करते हुए तथा प्रतिपक्ष के साथ साजबाज होकर उसे आर्थिक हानि पहुंचाई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके दो मुकदमें दुरूस्ती गिरदावरी के व एक तकसीम खेवट का मामला मातनहेल तहसील में दायर किया था। तत्कालीन नायब तहसीलदार ने प्रतिपक्ष के साथ साजबाज होकर व पैसे का लेन देने करते उसे आर्थिक हानि पहुंचाई है। नायब तहसीलदार ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए तबादला होने के उपरांत भी ओवर कटिंग करते हुए मुकदमों को प्रतिपक्ष के हक फर्जी कागजी कार्यवाही की। शिकायतकर्ता का कहना है कि मामले की शिकायत 17 अगस्त 2005 को जिला राजस्व अधिकारी को की गई थी। जांच रिपोर्ट क्रमांक 443, डीआरओ दिनांक 6 जनवरी 2006 में नायब तहसीलदार को दोषी पाया गया था। जबकि दूसरी शिकायत की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1507 स्टेनो, दिनांक 8 सितंबर 2011 को आयुक्त रोहतक मंडल, रोहतक को भेजी गई थी, उसमें में नायब तहसीलदार को दोषी पाया गया था। लेकिन दोनों जांच रिपोर्ट के आधार पर भी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नही लाई गई। शिकायतकर्ता की ओर से बार-बार न्याय दिलवाने की गुहार लगाई गई। शिकायतकर्ता की मुख्यमंत्री से मांग की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की ओर सकारात्मक कदम उठाते हुए मामले के दोषी नायब तहसीलदार के विरूद्ध पद के दुरूपयोग करने, शिकायतकर्ता को जानबूझकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया जाए तथा भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि अधिकारियों को भी सबक मिल सके लोगों का न्याय प्रति विश्वास बरकरार रहे।


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