सरपंच के लिए तरसा सिलानी जालिम
जागरण संवाददाता, झज्जर : सिलानी केशो गांव की पंचायती भूमि नाजायज तरीके से बेचने के मामले में 20 नवं
जागरण संवाददाता, झज्जर : सिलानी केशो गांव की पंचायती भूमि नाजायज तरीके से बेचने के मामले में 20 नवंबर को जिला मजिस्ट्रेट ने दो गांवों के सरपंचों को निलंबित कर दिया गया था। तभी से गांव का सरपंच कौन बने इसके कयास लगाने शुरू हो गए थे। जिसके उपरांत 18 दिसंबर को सिलानी केशो को तो कार्यवाहक सरपंच मिल गया। लेकिन सिलानी जालिम के लोग आज भी सरपंच के लिए तरस रहे हैं।
जिला मजिस्ट्रेट एवं तत्कालीन जिला उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर ने ग्राम पंचायत सिलानी केशो के सरपंच रामकिशन तथा सिलानी जालिम के सरपंच जगदीश को पद से निलंबित कर दिया था। उन्होंने यह भी आदेश जारी किए थे कि दोनों गांवों के बहुमत वाले पंच को ग्राम पंचायत की चल व अचल संपत्ति सौंप दी जाए। तभी से दोनों गांवों के सरपंचों को निलंबित कर दिए जाने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों व दोनों ग्राम पंचायतों के पंचों के पास पहुंची तो गांव की राजनीति भी गरमाने लगी थी। अब ग्राम पंचायत कामकाज का जिम्मा लेने के लिए आपस में एक तालमेल बढ़ाना शुरू कर दिया था और अपने-अपने पक्ष में बहुमत जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। सिलानी केशो में तो सरपंच को लेकर मामला शांत हो चुका है। लेकिन सिलानी जालिम के सरपंच को लेकर मामला सिरे नही चढ़ पाया है।
दो बार प्रयास से भी नहीं मिला सरपंच
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की ओर से बहुमत जुटाने के लिए पहली बार 12 दिसंबर को दोनों गांवों के पंचों की बैठक लेकर बहुमत वाली पंच को सरपंच की जिम्मेवारी सौंपने का प्रयास किया गया था। लेकिन सहमति ने बनाने पर दोनों गांवों के पंचों की बैठक 18 दिसंबर को दुबारा बुलाई थी। जिसमें सिलानी केशो के पंचों की तो रणबीर सिंह पर सहमति बन गई थी और सिलानी जालिम के पंचों में से कोई भी पंच अपने पक्ष में सहमति जुटाने में सफल नही हो पाया।
सात पंच करेंगें सरपंच के भाग्य का फैसला
सरपंच निलंबित करने के बाद ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी उस पंच को मिलेगी जो बहुमत प्राप्त कर लेगा। सिलानी जालिम गांव में 13 वार्ड हैं। इनके 13 पंचों में से पूर्ण बहुमत के लिए खुद सहित सात पंच चाहिएं। राजवंती, रामफल, राजपाल, संजय, प्रकाशी देवी, बलवान सिंह, फूलपति, सोम, राजबाला, नरेश, नरेंद्र व मनोज इन पंचों में जिस पंच के सहयोग के लिए 6 पंचों का समर्थन होगा वहीं सिलानी जालिम के सरपंच की जिम्मेवारी दी जाएगी। 13 पंचों ग्राम पंचायत सिलानी जालिम में बहुमत के लिए स्वयं सहित सात पंच चाहिएं। क्योंकि सात पंचों की सहमति ही दौड़ में शामिल सरपंच के भाग्य का फैसला कर पाएगी।
बहुमत वाले पंच को मिलेगी चौधर
तात्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन के आदेश जारी किए है। साथ ही इसी अधिनियम की धारा 51(2) के तहत निलंबित सरपंचों को ग्राम पंचायतों की कार्रवाई में भाग लेने से भी वंचित कर दिया गया है। झज्जार खंड की इन पंचायतों ने संबंधित सरपंचों को अपनी-अपनी पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को धारा 51(6) के तहत पंचायत की सभी चल-अचल संपति सौंपने के आदेश भी जारी किए हुए हैं। लेकिन चौधर किस मिले इसका फैसला आज तक पंचों के बीच नही हो पाया है।