पेड न्यूज पर रहेगी मोनीटरिंग कमेटी की पैनी नजर
जागरण संवाददाता, झज्जर : हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दौरान जिला प्रशासन की चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी रूप में न होने पाए इस पर पैनी नजर रहेगी। साथ ही पेड न्यूज संबंधित मोनिटरिग के लिए मीडिया सर्टीफिकेशन एवं मानिटरिग कमेटी निरतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ.चंद्रशेखर ने कहा कि विस चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव की एक्सपेंडीचर मानिटरिग कमेटी व मीडिया सर्टीफिकेशन एवं मानिटरिग कमेटी को भी संबंधित नोडल अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। उनके संबंधित अधिकारियों को कहा कि विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान तैनात किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी व एनआइसी को उपलब्ध करवाई जाए ताकि जिला चुनाव योजना व जिला कम्यूनिकेशन प्लान को तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि सूची में पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी, पोलिंग पार्टी आदि के साथ-साथ उन अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी भी होनी चाहिए, जिनको चुनाव के दौरान अन्य चुनावी संबंधित जिम्मेदारी सौंपी जानी है। डॉ.चंद्रशेखर ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही गठित कमेटियों का कार्य शुरू हो जाएगा और सभी टीमें सक्रिय हो जाएंगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव के दौरान अखबारों, केबल टीवी, टेलीविजन व रेडियो सहित सोशल मीडिया के माध्यमों पर विशेष नजर रहेगी। एक्सपेंडीचर मानिटरिग कमेटी व मीडिया सर्टीफिकेशन एवं मानिटरिग कमेटी के अलावा सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूविंग टीम आदि की पेड न्यूज व अन्य प्रचार सामग्री पर कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि पेड न्यूज व प्रचार सामग्री को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह गंभीर है और इन मामलों में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने बताया कि अगर पेड न्यूज का कोई मामला कमेटी के सामने आता है तो मीडिया सर्टीफिकेशन एवं मानिटरिग कमेटी के प्रस्ताव पर संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय में नोटिस का जवाब मिलने पर उस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर लिए गए फैसले के खिलाफ संबंधित व्यक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकता है। उन्होंने पेड न्यूज को स्पष्ट करते हुए बताया कि किसी भी पि्रंट या इलैक्ट्रोनिक प्रचार के माध्यम से किसी एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में अर्थात चुनाव में उनकी जीत को लेकर प्रकाशित एवं प्रचारित खबर पेड न्यूज के दायरे में आती है।