हत्यारोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई
By Edited By: Published: Tue, 01 Apr 2014 01:00 AM (IST)Updated: Tue, 01 Apr 2014 01:00 AM (IST)
जागरण संवाददाता, झज्जर :
शहर की सुपर मार्केट में दुकान के साझीदार की हत्या करने के आरोपी को अदालत ने उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार 22 अप्रैल 2011 को सुपर मार्केट में मोबाइल की दुकान में शराब पिलाकर सोनीपत के हलालपुर निवासी मनीष की हत्या कर दी गई थी। अदालत उखलचना निवासी राजेश दोषी मानते हुए धारा 302 में उम्रकैद और दस हजार रुपये की सजा सुनाई है। धारा 402 के तहत दो साल कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने के आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएस नारग की अदालत ने दिए है। जानकारी अनुसार राजेश व मनीष साथी थे और दोनों ने मिलकर सुपर मार्केट में मोबाइल की दुकान खोली थी। दोनों के बीच रुपये का लेनदेन भी था। जिसके चलते मनीष शराब पिलाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद मनीष केशव को दुकान में ही डाल दिया गया था।
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