कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू
संवाद सहयोगी, सिवानी मंडी : कांवड़ लाने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश पंकज
संवाद सहयोगी, सिवानी मंडी : कांवड़ लाने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश पंकज ने भिवानी जिले में एक अगस्त तक धारा 144 लागू करने के आदेश दिए है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रियों का मुख्य सड़कों पर आवागमन लगा रहने, कांवड़ वाहनों में डीजे बजाने, बेसबाल के डडे आदि इस्तेमाल करने के कारण यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और दुर्घटना या झगड़ा होने की आशका बनी रहती है। इसलिए धारा 144 के तहत कावड़ लाने वाले वाहनों में डीजे या तेज आवाज में स्टीरियो बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि पैदल यात्रियों को छोड़कर किसी भी कांवड़ यात्री के हाथ में लाठी और बेसबाल के डंडे नही होने चाहिए। उपायुक्त ने कहा है कि हरिद्वार से आने वाले कावड़ यात्रियों के लिए सेवा शिविर सड़क के बाई तरफ कम से कम 60 फुट की दूरी पर होना चाहिए। यदि कोई शिविर दाई तरफ लगाया गया है तो संबंधित संस्था या श्रद्धालु उसे बाई ओर स्थापित कर ले। शिविर के आस-पास पार्किंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले मेलों व कांवड़ सेवा शिविरों में शाति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किए गए है।