इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी का कमर्शियल इस्तेमाल करने पर हुडा ने दिए नोटिस
संवाद सहयोगी नया गुरुग्राम : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) इंस्टीट्यूशनल प्रॉपट
संवाद सहयोगी नया गुरुग्राम : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी का कमर्शियल इस्तेमाल करने पर सेक्टर 33 व 44 के 170 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हुडा विभाग ने प्रॉपर्टी के इस्तेमाल की नियम एवं शर्तो के साथ सेक्टर 33 व 44 में प्लॉटों की अलॉटमेंट की थी लेकिन लोग नियम एवं शर्तो का उल्लंघन कर अपनी मनमानी से कमर्शियल समेत अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे हैं।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संपदा अधिकारी-2 के कार्यालय ने हाल ही में अपने इंस्टीट्यूशनल सेक्टरों व उसके आवंटन के लिए बनाए गए नियम एवं शर्तो का ऑडिट किया, जिनके नियम एवं शर्तो के अनुसार यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य है कि इंस्टीट्यूशनल सम्पत्तियों का इस्तेमाल केवल कॉरपोरेट कार्यालय, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र, प्रोफेशनल ग्रुप के ऑफिस, एसोसिएशन और सोसायटी जो कि कमर्शियल एवं मैन्यूफ्रैक्चर गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे व अन्य इंस्टीट्यूशनल के इस्तेमाल के लिए ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। वहीं इमारत की बेसमेंट का भी किसी भी प्रकार से कमर्शियल प्रयोग नहीं किया जा सकता।
जबकि संपदा अधिकारी-2 कार्यालय की सर्वे रिपोर्ट अनुसार आवंटित संपत्तियों में 80 प्रतिशत से अधिक इमारत में उसके इस्तेमाल पर नियम एवं शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी के चलते इन इमारत के मालिकों एवं पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।
सेक्टर 33 व 44 में प्रॉपर्टी के इस्तेमाल में नियम एवं उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया है। सभी की सुनवाई कर गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा। नहीं सुधारने पर धारा 70 के अधीन कानूनी कार्यवाई की जाएगी।
विवेक कालिया, संपदा अधिकारी-2