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वार्डबंदी के फाइनल नोटिफिकेशन पर जताई आपत्ति

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : नगर निगम चुनावों पर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्टे हटाने के बाद

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 May 2017 09:18 PM (IST)Updated: Mon, 29 May 2017 09:18 PM (IST)
वार्डबंदी के फाइनल नोटिफिकेशन पर जताई आपत्ति
वार्डबंदी के फाइनल नोटिफिकेशन पर जताई आपत्ति

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : नगर निगम चुनावों पर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्टे हटाने के बाद याचिकाकर्ता अभी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने वार्डबंदी के फाइनल नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रधान सचिव नगर एवं योजनकार विभाग, निदेशक नगर एवं योजनकार विभाग, मंडलायुक्त, नगर निगम आयुक्त व उपायुक्त को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां जताई हैं। 15 दिन के भीतर आपत्तियों को दूर नहीं किया गया तो हाईकोर्ट में याचिका डालेंगे।

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नगर निगम चुनाव को लेकर तैयार की गई वार्डबंदी के खिलाफ भूप ¨सह, डीएलएफ कुतुब इन्कलेव आरडब्ल्यूए, जिले ¨सह नंबरदार व जगमोहन सरपंच ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और 26 मई को सरकार द्वारा फाइनल नोटिफिकेशन कोर्ट में दाखिल करने के बाद चुनाव पर लगी रोक हटा दी थी। फाइनल नोटिफिकेशन में सरकार ने कोई तब्दीली नहीं की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि यदि याचिकाकर्ताओं को कोई आपत्ति है तो वे फाइनल नोटिफिकेशन को नए सिरे से चुनौती दे सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कानून को ताक पर रखकर गठित की गई एडहॉक कमेटी द्वारा तैयार वार्डबंदी पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है। इसमें कई प्रकार की खामियां है, जिन्हें सरकार ने बिना जांच-पड़ताल के हरी झंडी दी है।

वार्डबंदी के दौरान इलाकों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है जिससे लोगों को काफी दिक्कतें होगी। यहीं नहीं एक्ट के हिसाब से विभिन्न वार्डो में वो¨टग संख्या में भी अत्यधिक फासला है। यहीं नहीं इस बार केवल चार नए गांव शामिल किए गए थे फिर पूरी वार्डबंदी के साथ छेड़छाड़ का क्या मतलब था, जबकि यह दो वार्ड केवल वार्ड 25 और 30 में शामिल कर दिए गए। ऐसी कई प्रकार की आपत्तियां हैं, जिन पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

हमने नए सिरे से अपनी बात रखी है। यदि अधिकारी नही सुनेंगे तो हाईकोर्ट जाएंगे।

आरएसराठी, अध्यक्ष, गुरुग्राम सिटीजन काउंसिल।


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